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ताइवान की महिला का आरोप - "मध्य प्रदेश के 23 साल के लड़के ने शादी के वादे पर किया रेप"

पहले दोनों मिले, बाद में आरोपी ने दावा किया कि वो उनसे प्यार करता है और उनसे शादी करना चाहता है.

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आरोपी और पीड़िता की मुलाक़ात क़रीब छह महीने पहले हुई थी.
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सोम शेखर
26 जुलाई 2022 (Updated: 26 जुलाई 2022, 11:28 IST)
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गुरुग्राम पुलिस ने एक ताइवानी महिला (Taiwanese Woman) का बार-बार बलात्कार करने के आरोप में एक शख़्स को गिरफ़्तार किया है. जानकारी के मुताबिक़, पीड़िता की उम्र 53 साल है और आरोपी की 29 साल. आरोप हैं कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का वादा कर कई महीनों तक उसका रेप किया और फिर शादी से इनकार कर दिया.

इस मामले से जुड़ी FIR गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में दर्ज की गई है. इसके बाद आरोपी को लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक़, ताइवान की महिला 2017 से गुड़गांव में रह रही थी और एक NGO के साथ काम करती थी. आरोपी का नाम रविंद्र विश्वकर्मा बताया जा रहा है. मध्य प्रदेश का रहने वाला है और गुरुग्राम के एक प्राइवेट क्लीनिक में काम करता था.

दोनों की मुलाक़ात क़रीब छह महीने पहले हुई थी. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वो जिस सेक्टर में बतौर पेइंग गेस्ट रहती थीं, आरोपी उसी के पास रह रहा था. दोनों पहली बार फरवरी में मिले. कैज़ुअली एक-दूसरे को देख कर मुस्कुराए और फिर ये रोज़ का सिलसिला बन गया. वे रोज़ाना एक-दूसरे को हाय-हेलो करते थे. एक दिन आरोपी ने उन्हें एक कप कॉफी दी और दोनों की बातें बढ़ने लगीं. बाद में आरोपी ने दावा किया कि वो उनसे प्यार करता है और उनसे शादी करना चाहता है. फिर इस साल के मार्च में दोनों के शारीरिक संबंध बनाने शुरु किए, लेकिन बाद में आरोपी ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया. उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया.

पीड़िता ने आरोपी के ख़िलाफ़ सख़्त कारवाई की मांग की है. पुलिस ने कहा कि शिकायत के बाद सेक्टर-53 पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 376(2) (बलात्कार) के तहत FIR दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है. जांच अधिकारी ASI चंद्र कांता ने कहा,

“आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म क़बूल कर लिया है. उसे लोकल अदालत में पेश किया गया और वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.”

बता दें कि जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, वो एक ग़ैर-ज़मानती धारा है. दोषी पाए जाने पर 10 साल का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है.

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