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दोस्त के नंबर हमेशा बेटे से ज्यादा आते थे, जलन में मां ने जान से मार दिया

महिला ने बताया कि उसने डायरिया की गोलियां जूस में मिलाकर लड़के को दी थी.

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सगयारानी नाम की महिला ने स्कूल के लड़के को ज़हर दे दिया (फोटो - India Today)
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सोम शेखर
5 सितंबर 2022 (Updated: 5 सितंबर 2022, 21:03 IST)
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पुडुचेरी के करईकल में 13 साल के एक लड़के को ज़हर दे कर मार दिया गया. ज़हर दिया किसने? पुलिस के मुताबिक़, लड़के के एक क्लासमेट की मां ने उसे ज़हर दिया था. कथित तौर पर महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मृतक लड़के और उसके बेटे के बीच कॉम्पटीशन था.

आजतक से जुड़े प्रमोद माधव की रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले हफ़्ते बाला मणिकंदन नाम का एक स्टूडेंट अपने स्कूल के ऐनुअल डे के रिहर्सल्स  से लौट रहा था. रास्ते में उसे नींद-नींद सा लगने लगा. जब उसकी मां ने पूछा कि क्या उसने स्कूल में कुछ खाया था, तो उसने जूस पीने की बात कही थी. ये जूस उसे स्कूल के चौकीदार ने दिया था.

बाद में लड़के को उल्टियां होने लगीं और वो बेहोश हो गया. इसके बाद उसे कराईकल सरकारी अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू हुआ.

जब उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने चौकीदार से पूछताछ की, तो उसने बताया कि एक महिला उसके पास आई थी और उसने दो जूस की बोतलें दी थीं. ये कहते हुए कि बाला के घर से जूस आया है. CCTV फुटेज खंगाली गई, तो वो महिला चौकीदार को जूस देती दिखीं भी. बाद में पता चला कि महिला बाला के क्लासमेट अरुल मैरी की मां है. आरोपी महिला का नाम सगायारानी विक्टोरिया बताया जा रहा है.

3 सितंबर की रात इलाज के दौरान बाला की मौत हो गई. उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने न्याय की मांग की. विरोध प्रदर्शन किया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ़्तार कर लिया. शुरूआती जांच के मुताबिक़, सगयारानी ने क़ुबूल किया कि उसके बेटे अरुल मैरी और बाला के बीच नंबर्स और रैंक को लेकर कॉम्पटीशन था. और इसीलिए, अक्सर छोटे-मोटे झगड़े होते रहते थे. इस बात से वो नाराज़ थीं.

SSP ने बताया कि आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्होंने बताया,

"ये साफ़-साफ़ हत्या का मामला है. आरोपी का कहना है कि उसने जूस में देसी दवाएं बनाने वाले किसी व्यक्ति से लेकर डायरिया की गोलियां मिलाई थीं, लेकिन पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में ज़हर के सुराग़ मिले हैं. अभी इसकी और पुष्टि किए जाने की ज़रूरत है."

पुलिस ने शुरू में IPC की धारा-328 (इरादतन ज़हर देकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया था. फिर लड़के की मौत के बाद धारा 302 (हत्या) के आरोप जोड़े गए. मामले में आगे की जांच जारी है.

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