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मद्रास हाईकोर्ट ने पति को सिखाया तगड़ा सबक

जब एक महिला अपने पति की उपस्थिति से डरती है, तो अदालत पति को ये निर्देश देकर नहीं बैठ सकती कि वो पत्नी को परेशान न करे

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मनीषा शर्मा
17 अगस्त 2022 (Published: 23:41 IST)
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मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ गाली-गलौज करने वाले एक शख्स को घर से निकालने का फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर घर की अशांति की वजह पति है और उसकी वजह से परिवार के दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसे घर से निकाल दिया जाना चाहिए. जस्टिस आरएन मंजुला ने 16 अगस्त के अपने फैसले में ये भी कहा कि घरेलू हिंसा के मामलों में अदालतों को ऐसे फैसले देने चाहिए जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हों. देखिए वीडियो. 

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