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बच्चों के रेप केस में नाम आया, मठ के पुजारी ने आत्महत्या कर ली!

एक रात पहले ही मठ के पुजारी ने कहा था कि वो ऑडियो क्लिप में नाम आने से परेशान हैं.

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Basava Siddalinga Swami commits suicide lingayat
बसवा सिद्धलिंग स्वामी (साभार: सोशल मीडिया)
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मनीषा शर्मा
6 सितंबर 2022 (Updated: 6 सितंबर 2022, 15:58 IST)
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लिंगायत मठ में बच्चियों से यौन शोषण मामले में नाम जुड़ने से परेशान एक मठ पुजारी की सुसाइड से मौत हो गई. बसवा सिद्धलिंग स्वामी कर्नाटक के गुरु मदीमलेश्वर मठ के पुजारी थे. एक वायरल ऑडियो क्लिप में उनका नाम आया था, जिसमें यौन शोषण पर बात हो रही थी. बताया जा रहा है कि इसी वजह से सिद्धलिंग स्वामी परेशान चल रहे थे. वो बेलगावी जिले के नेगिनाहला गांव में रहते थे, उनके कमरे में उनका शव मिला.

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, बसवा सिद्धलिंग 28 साल के थे. 5 सितंबर को वो अपना फोन नहीं उठा रहे थे. लंबे समय तक उनके कमरे से बाहर नहीं आने पर उनके परिवार ने कमरे का दरवाज़ा धक्का देकर खोला. कमरे में उनका शव मिला. मठ के सूत्रों ने कहा कि सिद्धलिंग एक ऑडियो क्लिप से परेशान चल रहे थे, उस ऑडयो क्लिप में कर्नाटक के कुछ लिंगायत मठों में हुए यौन उत्पीड़न के मामलों पर चर्चा हो रही थी. ये ऑडियो दो महिलाओं का था और इसमें सिद्धलिंग स्वामी का नाम भी लिया गया था.

वायरल ऑडियो क्लिप में महिलाएं कुछ संतों के "चरित्र" और उनके कथित संबंधों पर चर्चा कर रही थीं. जानकारी के मुताबिक, मठ के भक्तों ने बेलगावी जिले के डिप्टी एसपी के सामने इस ऑडियो क्लिप को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी. भक्तों ने लिंगायत संतो के खिलाफ ऑडियो क्लिप बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि सिद्धलिंग स्वामी ने 4 सितंबर की देर रात तक भक्तों से बात की थी. कथित तौर पर ऑडियो की वजह से दुखी होने की बात भी सिद्धलिंग स्वामी ने कही थी. पुलिस के मुताबिक, मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

लिंगायत मठ का महंत यौन शोषण मामले में अरेस्ट

कर्नाटक पुलिस ने 1 सितंबर को लिंगायत मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुगा को गिरफ्तार किया था. मुरुगा पर चित्रदुर्ग में दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. मैसूर पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुगा के खिलाफ 26 अगस्त को केस दर्ज किया था. पुलिस ने बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले कानून (POCSO Act) और IPC की धारा 376 (रेप) के तहत मामला दर्ज किया था. महंत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली दोनों नाबालिग लड़कियां मठ द्वारा संचालित स्कूल में ही पढ़ती हैं. दोनों पीड़िताओं ने महंत के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक NGO की मदद ली थी.

वीडियो दी लल्लनटॉप शो: कर्नाटक के मुरुगा मठ के महंत को गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों लगी?

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