झारखंड वाली लड़की नाबालिग थी, अब जलाने वाले शाहरुख पर ये केस चलेगा!
राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के DGP से सात दिनों के अंदर रिपोर्ट की मांग की है.
बाल कल्याण समिति (CWC) ने दुमका हत्याकांड (Dumka Killings) मामले में कहा है कि मृतका 12वीं क्लास में थी और इसीलिए उसे माइनर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए. समिति ने POCSO ऐक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है.
मार्कशीट के अनुसार 16 साल की है लड़कीCWC ने बताया कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, मृतका की उम्र लगभग 16 साल थी. दुमका CWC के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया,
"हम अपील करते हैं कि प्राथमिकी में पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं जोड़ी जाएं क्योंकि हमारी जांच के अनुसार लड़की नाबालिग थी. उसकी मार्कशीट के अनुसार, उसका जन्म 26 नवंबर, 2006 को हुआ था. वो नाबालिग थी. इसलिए, इस मामले में POCSO ऐक्ट के तहत धाराएं लागू होती हैं."
29 अगस्त को CWC की चार सदस्यीय टीम पीड़िता के परिवार से मिली और उसकी मार्कशीट ली. इससे पहले दुमका पुलिस ने दावा किया था कि मृतका ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में अपनी उम्र 19 साल बताई थी.
मामला झारखंड के दुमका का है. यहां एक शख्स ने 16 साल की लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया. घटना 23 अगस्त की है और 28 अगस्त को इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई. लड़की की मौत के बाद झारखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. और, हालात को क़ाबू करने के लिए प्रशासन को शहर में धारा 144 लगानी पड़ी. इस मामले में आरोपी समेत दो लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है.
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है. NCW ने झारखंड पुलिस से मामले की निष्पक्ष और समय रहते जांच करने को कहा है. मीडिया से बात करते हुए NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा,
"चूंकि गिरफ़्तारी पहले ही हो चुकी है, इसलिए हमने झारखंड के DGP से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. ये एक मानसिकता है कि आप किसी महिला से शादी करने के लिए कहो और अगर वो मना कर दे, तो उसे आग के हवाले कर दो. ये दयनीय है. इस पर बातचीत होनी चाहिए."
उन्होंने झारखंड के DGP से सात दिनों के अंदर रिपोर्ट की मांग की है.
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