The Lallantop
Advertisement

'मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं,' बोलकर नाबालिग को साथ ले गया, फिर 7 लोगों ने कार में रेप किया!

रातभर रेप के बाद नाबालिग को मंदिर किनारे छोड़ा, किसी को कुछ न बताने की धमकी दी.

Advertisement
Dholpur rape
सांकेतिक फोटो/इंडिया टुडे
pic
मनीषा शर्मा
29 जुलाई 2022 (Updated: 29 जुलाई 2022, 16:23 IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

राजस्थान का धौलपुर. यहां 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. घटना तब हुई जब नाबालिग सब्जी लेने गई थी. इस दौरान एक अनजान व्यक्ति ने उसे कहा वो उसके पापा का दोस्त है. और उसको घर छोड़ देगा. इसके बाद सात लोगों ने कथित तौर पर उसका रेप किया. घटना 26 जुलाई की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. और उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस ने दावा किया है की जल्द ही वो सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी.

आजतक से जुड़े उमेश मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 जुलाई को नाबालिग घर के पास बाजार में सब्जी लेने गई थी. उसी समय बाइक सवार आरोपी उसके पास आया. और उसने कहा, ‘मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं. चलो घर छोड़ देता हूं.’ ये सुनकर नाबालिग उसके साथ बाइक पर बैठ गई. FIR के मुताबिक,

"आरोपी जब मुझे गलत रास्ते से लेकर जाने लगा. तो मैंने उससे पूछा ये कौन सा रास्ता है? इस पर उसने ने मुझसे कहा कि ये घर जाने का दूसरा रास्ता है. कुछ देर बाद जब हम आगे पहुंचे तो वहां कार में उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे. उसने अपने दोस्तों से कहा कि लो इसको तुम्हारे लिए लेकर आया हूं. और फिर मुझे सात युवकों के पास छोड़कर चला गया. उसके दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती कार में बैठाया. और चार लोग कार में और बाकी के तीन पीछे बाइक पर थे. सभी ने बारी-बारी से चलती कार में मेरा रेप किया. और फिर 27 जुलाई को सुबह चार बजे मुझे भूतेश्वर मंदिर के पास छोड़ गए. और कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे जान से मार देंगे."

मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग मंदिर से घर आई. और अपने परिवारवालों को सब बताया. और फिर उन्होंने FIR दर्ज करवाई. पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल टेस्ट करवाया. इस मामले में बाड़ी पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि नाबालिग के घरवालों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में IPC की धारा 376 यानी रेप, 376 डी यानी गैंगरेप और नाबालिगों को यौन उत्पीड़न से बचाने वाले POCSO कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. 

इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं. मदद के बहाने, किसी रिश्तेदार से जान-पहचान का बहाना करके आरोपी छोटी बच्चियों और बच्चों को शिकार बनाते हैं. चॉकलेट या आइसक्रीम का लालच देकर बच्चों के यौन उत्पीड़न और रेप की घटनाएं आए दिन आती हैं. ऐसी घटनाओं से बच्चों को बचाया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को गुड टच-बैड टच का अंतर बताया जाए. उन्हें ये बात सिखाई जाए कि अनजान शख्स के साथ उसकी गाड़ी में न बैठें, उससे कोई चीज़ लेकर न खाएं. ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है. 

वीडियो: मेरठ में दसवीं की छात्रा की गैंगरेप के बाद मौत, पुलिस ने कहा सुसाइड!

Comments
thumbnail

Advertisement

Advertisement