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पहले 10 साल की सज़ा हुई थी, अब इमरान ख़ान और पत्नी बुशरा को 14 साल की जेल हो गई!

Imran Khan पर एक दिन पहले ही एक खबर आई थी. कंफ्यूज मत हो जाइयेगा वो केस अलग था, ये केस अलग है. यहां इमरान की पत्नी Bushra Bibi भी शामिल हैं.

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imran khan and bushra bibi
इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी. (फ़ोटो - जियो टीवी)
31 जनवरी 2024 (Updated: 31 जनवरी 2024, 13:05 IST)
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पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, तोशाख़ाना मामले में मुल्क के पूर्व-प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के संस्थापक इमरान ख़ान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को 14 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है. इसके अलावा अगले 10 सालों के लिए दोनों कोई भी सार्वजनिक पद नहीं संभाल सकते. और, दोनों पर 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (23 करोड़ भारतीय रुपये) का जुर्माना लगाया गया है.

बीते रोज़, 30 जनवरी को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान ख़ान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. वो सज़ा ‘साइफ़र केस’ से जुड़ी थी, जिसमें इमरान पर राजनयिक दस्तावेज़ के साथ हेरफेर करने के आरोप लगे थे.

बस हफ़्ते भर में - 8 फरवरी से - पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं. इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ (PTI) ये चुनाव लड़ रही है. कड़ी कार्रवाई के बीच और बिना चुनाव चिह्न के. ऐसे समय में दो ऐसे अदालती फ़ैसले आना पार्टी और इमरान के लिए बड़ा झटका है.

क्या है तोशाख़ाना केस?

तोशाख़ाना पाकिस्तानी सरकार का एक विभाग है. साल 1974 से ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या और मंत्रियों-अफ़सरों को विदेश से जो तोहफ़े मिलते आए हैं, उसे इसी विभाग में रखा जाता है. नियम के मुताबिक़, ऐसा करना जरूरी है. इन गिफ्ट्स में महंगी घड़ियां, सोने-हीरे के आभूषण, महंगी कारें और महंगे सामान होते हैं. तोशाख़ाना में रखे सामान को बेचा जाता है, मगर पाकिस्तानी कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद ही.

एक तोशाख़ाना कमिटी भी होती है, जो गिफ़्ट्स की क़ीमतों का मूल्यांकन करती है. कमिटी में सेंट्रल बैंक, टैक्स विभाग के अफ़सर और मार्केट एक्सपर्ट होते हैं. नियम ये है कि अगर गिफ़्ट का दाम 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा है, तो उसका 50 फ़ीसदी चुकाकर आप सामान ख़रीद सकते हैं. 2020 से पहले तो 20 फ़ीसदी चुकाकर भी ले सकते थे.

ये भी पढ़ें - क्या है साइफ़र केस, जिसमें इमरान ख़ान को 10 साल की जेल हुई है?

इमरान ख़ान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने. अलग-अलग देशों के दौरे पर उन्हें कई महंगे गिफ्ट्स मिले. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान और उनकी पत्नी को कुल 58 गिफ्ट्स मिले थे. घड़ियां, कलम, अंगूठी, कालीन, कंगन, आदि-इत्यादि.

इमरान खान ने चुनाव आयोग को बताया था कि इनमें से सिर्फ़ 14 तोहफ़े ही ऐसे थे, जो 30 हज़ार से ज़्यादा के थे. और, इन गिफ्ट्स को उन्होंने - नियम के मुताबिक़ - तोशाख़ाना से ख़रीदा था. हालांकि, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने तोशाख़ाना से कुछ गिफ़्ट्स सिर्फ़ 20 फ़ीसदी पैसे दे कर ख़रीदे हैं और उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया. जैसे, कथित तौर पर उन्होंने 38 लाख की एक रोलेक्स घड़ी सिर्फ़ साढ़े सात लाख रुपये में ख़रीदी थी. रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री बनने के दो महीने के भीतर ही इमरान ने तोशाख़ाना में दो करोड़ रुपये जमा किये और कई महंगे गिफ्ट्स ख़रीदे.

पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप हैं कि सरकार में रहने के दौरान विदेशों से उन्हें जो गिफ़्ट मिले, उसकी सही जानकारी उन्होंने अधिकारियों को नहीं दी थी.

5 अगस्त, 2023 को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने इमरान को तीन साल की सज़ा सुनाई थी. एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इस मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद इमरान को उनके ज़मान पार्क आवास से गिरफ़्तार कर लिया गया था. बाद में सज़ा रद्द कर दी गई थी. 

हालांकि, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि ज़िला अदालत ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद मुक़दमा आगे बढ़ाया. देश की शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने मामले में उनकी पत्नी पर भी आरोप लगा दिए. ख़बर है कि जेल काटने के लिए उन्हें अटक ज़िला जेल में रखा गया है.

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