लड़कियों की शादी की उम्र 18 नहीं 9 साल हो, ये इराक के न्याय मंत्रालय का संसद में प्रस्ताव है
इराक के न्याय मंत्रालय ने यह बिल पेश किया है. इस बिल का उद्देश्य देश के 1959 पर्सनल स्टेटस लॉ में संशोधन करना है. इस कानून में शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल बताई गई है, जिसे घटा कर 9 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है.
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