The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • iit bhu three student arrested...

IIT BHU गैंगरेप आरोपियों की गिरफ्तारी में कैसे लग गए 60 दिन? अंदर की कहानी आई सामने

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसे अलग ले जाकर ना केवल डराया-धमकाया गया, बल्कि बंदूक की नोक पर उसके कपड़े भी उतरवाए भी गए. छात्रा ने बताया कि यहां उसका यौन शोषण हुआ. उसका वीडियो बनाया गया और जबरन फोन नंबर भी लिया गया.

Advertisement
iit bhu 3 student arrested for gangrape links to bjp
IIT BHU 'यौन उत्पीड़न' मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. (तस्वीर साभार: इंडिया टुडे)
pic
मुरारी
1 जनवरी 2024 (Updated: 1 जनवरी 2024, 09:17 IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

IIT BHU में दो महीने पहले हुए गैंगरेप (IIT BHU Gangrape Case) मामले में तीन आरोपियों कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में 60 दिन लग गए. पुलिस ने उस बुलेट बाइक को भी कब्जे में ले लिया है, जिसके जरिए आरोपी कैंपस में पहुंचे थे. तीनों आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं.

इस मामले में आरोपियों का BJP से संबंध सामने आया है. विपक्ष के हमले के बाद BJP ने तीनों को पार्टी से निकाल दिया है. आरोप है कि तीनों ने बंदूक की नोक पर पीड़िता के कपड़े उतरवाए थे.

इस बीच वाराणसी पुलिस पर आरोप लगे कि उसने आरोपियों की गिरफ्तारी में जानबूझकर देरी की. कहा जा रहा है कि वारदात के 7 दिन बाद ही आरोपियों की पहचान हो गई थी, लेकिन पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने में लंबा वक्त लग गया. इन आरोपों पर वाराणसी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है.

ये भी पढ़ें: सास-ससुर के सामने पत्नी का रेप, गुजरात HC ने मैरिटल रेप पर जो कहा, सबको सुनना चाहिए!

यह पूरा मामला बीते 1 नवंबर का है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसे अलग ले जाकर ना केवल डराया-धमकाया गया, बल्कि बंदूक की नोक पर उसके कपड़े भी उतरवाए भी गए. छात्रा ने बताया कि यहां उसका यौन शोषण हुआ. उसका वीडियो बनाया गया और जबरन फोन नंबर भी लिया गया.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 354(B), 506 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया. इस बीच छात्र IIT BHU कैंपस में विरोध प्रदर्शन करते रहे. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप की धारा 376(D) जोड़ी. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की.

इधर, उत्तर प्रदेश सरकार में स्टांप मंत्री रविंद्र जयसवाल ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. विपक्षी पार्टियों के इस आरोप कि आरोपी BJP से जुड़े हैं, मंत्री ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, उसने BJP में शरण ली हो, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें: इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर ‘ओए इंदौरी’ पर लगा रेप का आरोप, 70 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं

वीडियो: 'मर्दों का भी रेप होता है', नए क्रिमिनल बिल पर आपत्ति जताते हुए ऐसा क्यों बोले ओवैसी?

Comments
thumbnail

Advertisement

Advertisement