The Lallantop
X
Advertisement
  • Home
  • News
  • GRAP III is invoked in Delhi N...

दिल्ली: हवा खराब होने के बाद GRAP III लागू, प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन चलेंगे, निर्माण कार्यों पर रोक

दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है. कई क्षेत्रों में Air Quality Index (AQI) 400 से अधिक दर्ज किया गया है.

Advertisement
air pollution in delhi
कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में. (फ़ोटो - इंडिया टुडे)
pic
मनीषा शर्मा
14 नवंबर 2024 (Updated: 14 नवंबर 2024, 22:58 IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है. इसको देखते हुए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने दिल्ली में Graded Action Response Plan (GRAP) III को लागू करने का आदेश दिया है. ये आदेश 15 नवंबर की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा. इसके तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध सहित कई नियम लागू हो जाएंगे. प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली में कक्षा 5 तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाई जाएंगी.

दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है. कई क्षेत्रों में Air Quality Index (AQI) 400 से अधिक दर्ज किया गया है. 

14 नवंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट कर बताया, 

"बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अगले आदेश तक दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन मोड में चलेंगे."

GRAP III प्लान के तहत धूल पैदा करने वाली निर्माण और विध्वंस गतिविधियों (Construction and demolition activities ) पर बैन रहेगा. लेकिन इसके तहत मेट्रो, रेलवे और राजमार्ग, सड़क और फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण पर काम जारी रहेगा.

GRAP III क्या है?

यह प्रदूषण से बचने के उपायों का तीसरा चरण है. इसे तब लागू किया जाता है जब AQI 'गंभीर' (401 से 450) तक पहुंच जाता है. इसके अंदर-

1. Construction and Demolition Activities: गैर-आवश्यक निर्माण एवं विध्वंस कार्य पर बैन लगाया जाता है. लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कुछ सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहता है.

2. Vehicle Restrictions: इसमें दिल्ली और NCR के कुछ हिस्सों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर बैन लगाया जाता है. 

3. डीजल जेनरेटर सेट के उपयोग पर बैन. लेकिन इसे एमरजेंसी में यूज किया जा सकता है. 

4. धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों की मशीनी सफाई और पानी का छिड़काव तेज करना होगा. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी करना.

5. MEP (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए. लेकिन बड़ी वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर बैन. 

6. सीमेंट, प्लास्टर/अन्य कोटिंग्स पर बैन. 

7. कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी.

8. पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद किया जाएगा. सभी खनन और उससे जुड़ी गतिविधियां की जाएंगी.

यह भी पढ़ें: पराली से दिल्ली की 'जहरीली हवा' का रिश्ता तो है, मगर राजधानी के प्रदूषण के लिए ये भी हैं कसूरवार

सर्दियों के मौसम के कारण GRAP के तहत चार चरणों में कार्रवाई की जाती है: चरण I - 'खराब' (AQI 201-300); चरण II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400); चरण III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI 450 से ऊपर).

अक्टूबर में दिल्ली में वायु गुणवत्ता 300 से अधिक दर्ज होने के बाद GRAP II लागू किया गया था. अब GRAP III को लागू किया जा रहा है.

इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो ने भी एक ट्वीट किया. इसमें लिखा गया कि सुबह 8:00 बजे से GRAP-III को लागू करने के बाद 20 एक्स्ट्रा ट्रिप्स (40 पहले से शुरू हैं) शुरू की जाएंगी.

  इस प्रकार, GRAP-III लागू रहने तक  वीकेंड में दिल्ली मेट्रो द्वारा 60  एक्सट्रा ट्रिप्स हो जाएंगी. 

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: दिवाली के बाद दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण, AQI 400 के पार, जिम्मेदारी किसकी?

Comments
thumbnail

Advertisement

Advertisement