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संगीतकार ने परफॉर्मेंस के दौरान सबके सामने मुर्गा काटा और उसका खून पी गया

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग ज़िले के सेप्पा के रहने वाले कोन वाई सोन एक गीतकार, संगीतकार और म्यूजिशियन हैं. 28 अक्टूबर को एक परफॉर्मेंस के दौरान आर्टिस्ट ने मुर्गे को मार उसका खून पीकर ईटानगर में विवाद छेड़ दिया है.

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Artist killed chicken
घटना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुई है. (फ़ोटो/Facebook)
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मनीषा शर्मा
5 नवंबर 2024 (Published: 22:44 IST)
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अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने Artist Kon Waii Son के खिलाफ FIR दर्ज की है. कोन वाई सोन पर आरोप है कि उन्होंने एक परफॉर्मेंस के दौरान पब्लिक के सामने एक मुर्गे का गला काटकर उसकी हत्या की और फिर उसका खून पिया. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुई है. 

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग ज़िले के सेप्पा के रहने वाले कोन वाई सोन एक गीतकार, संगीतकार और म्यूजिशियन हैं. 28 अक्टूबर को एक परफॉर्मेंस के दौरान आर्टिस्ट ने मुर्गे को मार उसका खून पीकर ईटानगर में विवाद छेड़ दिया है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद कोन वाई सोन की आलोचना की जा रही है.

पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA), इंडिया ने ईटानगर पुलिस स्टेशन में कोन वाई सोन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है. PETA इंडिया ने सिफारिश की है कि एनिमल एब्यूज करने वालों को साइक्रेटिक इवोल्यूशन (दिमाग का इलाज) कराना चाहिए. डॉक्टर से मिलना चाहिए. सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करना मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का संकेत है.

यह भी पढ़ें: मुर्गे को बचाने के लिए एक बाद एक तीन लोग कुएं में कूदे, तीनों की मौत

पेटा इंडिया ने एक बयान में बताया कि रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, वे अक्सर बार-बार अपराध करते हैं और अन्य पशुओं, यहां तक कि मनुष्यों को भी चोट पहुंचाते हैं. फॉरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है,

"जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, उनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग सहित अन्य अपराध करने की संभावना तीन गुना अधिक होती है."

पुलिस अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी 5 अक्टूबर को दी है. उन्होंने बताया कि कोन वाई सोन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत FIR दर्ज की गई है. 

वीडियो: आदिवासी युवक को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा, उसे मुर्गा बनाकर वीडियो बना लिया

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