कूरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय निकले चोर, कई शिपमेंट से खेल कर लाखों रुपये भकोस गए
एक कूरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय कस्टमर्स के महंगे सामान चुरा कर अपनी जेब भर रहे थे. हालांकि दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 70 प्रतिशत माल बरामद कर लिया है.
दिल्ली पुलिस ने एक कूरियर डिलीवरी कंपनी के तीन डिलीवरी बॉय और उनके साथी को गिरफ़्तार किया है. चारों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले महीने 10.25 लाख रुपये के 37 शिपमेंट चोरी किए हैं. तीन आरोपी दिल्ली की कूरियर डिलीवरी फर्म ‘शैडोफ़ैक्स टेक्नोलॉजीज’ में काम करते हैं.
इंडियन एक्सप्रेस के इनपुट्स के मुताब़िक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान राजा कुमार, बृजेश मौर्य और नितिन गोला के रूप में हुई है. सभी दिल्ली के मधु विहार स्थित कूरियर डिलीवरी फर्म शैडोफ़ैक्स टेक्नोलॉजीज के कर्मचारी हैं. और इन्हीं के साथ चौथा आरोपी राजा कुमार का बड़ा भाई अभिषेक है.
पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के दौरान राजा कुमार ने कथित तौर पर खुलासा किया कि चारों आरोपियों ने कंपनी के साथ धोखा करने के लिए एक प्लान बनाया. उन्होंने हाई वैल्यू शिपमेंट वाली चीज़ें बुक कीं. इन सभी का डिलीवरी रूट सेम था. लेकिन पैमेंट के लिए कैश-ऑन-डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया.
पुलिस ने आगे बताया कि योजना के अनुसार बृजेश, नितिन और अभिषेक माल को राजा को सौंप देते थे. वो फिर अपना फोन बंद कर देता था और संपर्क से दूर हो जाता था. जांचकर्ताओं ने बताया कि राजा कुमार ने चोरी का माल OLX के माध्यम से कई खरीदारों को बेचा था. उसने कंपनी को अपना गलत पता दिया था, ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके.
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पुलिस टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड समेत तमाम तकनीकी सबूत इकट्ठा किए. स्थानीय मुखबिरों से जानकारी जुटाई. बाद में पुलिस ने राजा कुमार को पांडव नगर स्थित एक घर से गिरफ्तार किया. राजा की सूचना के आधार पर पुलिस ने 4 और 5 जुलाई की रात को बाकी तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.
रिपोर्ट के मुताब़िक पुलिस ने चोरी किया हुआ 70 प्रतिशत माल बरामद कर लिया है.
पुलिस को कैसे पता चला?19 जून को शैडोफ़ैक्स टेक्नोलॉजीज के हब प्रभारी शुभम शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि राजा कुमार शिपमेंट के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है. शुभम ने बताया कि 15 जून से ही राजा से संपर्क नहीं हो पा रहा था और उसने अपना फोन बंद कर दिया. उसने घर भी खाली कर दिया था.
इसके बाद शुभम शर्मा ने 4 जुलाई को कुमार के खिलाफ IPC की धारा 408 के तहत मामला दर्ज करवाया.
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