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'बीमार बच्ची के इलाज के लिए क्राउडफंडिंग चाहिए' बोल 4.5 करोड़ का घोटाला कर दिया!

4 महीने की बच्ची के माता-पिता के पास उसकी बीमारी के रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. उन्होंने क्राउड फ़ंडिंग के पैसे अस्पताल के खाते के बजाय अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर किए हैं.

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Mumbai Crowdfunding scam
पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. (सांकेतिक फ़ोटो/Unsplash.com)
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मनीषा शर्मा
27 नवंबर 2024 (Published: 24:08 IST)
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महाराष्ट्र पुलिस ने क्राउड फंडिंग वेबसाइट ‘इम्पैक्ट गुरु’ के CEO पीयूष जैन और एक कपल के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि कपल अपनी 4 महीने की बीमार बच्ची की फोटो को दिखाकर सोशल मीडिया पर क्राउड फ़ंडिंग जुटा रहे थे. उन्होंने लोगों से कहा कि बच्ची को neuromuscular disorder नाम की बीमारी है.

इंडिया टुडे से जुड़े दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 महीने की बच्ची के माता-पिता के पास उसकी बीमारी के रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. उन्होंने क्राउड फ़ंडिंग के पैसे अस्पताल के खाते के बजाय अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर किए हैं.

माटुंगा पुलिस ने कहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ शेख ने कपल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी. आरिफ का खुद का भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है - नवतरंग. आरिफ ने बताया कि कपल ने उनके ट्रस्ट से अपनी बच्ची के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी. उन्होंने बताया,

"कपल के पास बच्ची की बीमारी के कोई दस्तावेज नहीं हैं. इसलिए हमने उन्हें इस मामले में मदद करने से मना कर दिया. बाद में, हमने सोशल मीडिया पर कई छोटे-मोटे एक्टर्स को कपल के हैंडल से बच्ची के बारे में पोस्ट करते देखा. हमने उस अस्पताल को फोन किया जहां कपल ने दावा किया था कि बच्ची को भर्ती कराया गया था. वहां से पता चला कि उस नाम के किसी व्यक्ति का इलाज नहीं किया जा रहा था. हालांकि, अस्पताल ने कहा कि माता-पिता ने उनके बैंक अकाउंट नंबर के साथ एक लेटर पैड के लिए उनसे संपर्क किया था."

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रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता को पता चला कि क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म, जो बच्चों के मामले का विज्ञापन करने के लिए एक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा था, उसने अपने निजी बैंक खातों की डिटेल दी हुई थी. ऐसा करके उसने लगभग 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे.

इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए माटुंगा पुलिस अधिकारी ने कहा कि क्राउडफंडिंग प्लेटफ़ॉर्म के CEO और कपल के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 120 B (आपराधिक साजिश), 465 (जालसाजी), 467 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक तीनों से जल्द इस मामले में पूछताछ की जाएगी.

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