"कागज नहीं तो भी मिलेगा बीमा का पैसा..."- नियम बदल गए हैं, एक-एक बात जान लीजिए!
इंश्योरेंस कंपनियां बेवजह आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पायेंगी. इतना ही नहीं, क्लेम सबमिट होते ही कंपनी को उसके सेटलमेंट का टाइम भी उसी समय बताना होगा. Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) ने इसको लेकर नए नियम लागू किये हैं.
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