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बहू के प्रेम संबंध का शक था, हत्या के बाद कटा सिर लेकर थाने पहुंची महिला

सुबम्मा को शक था कि बहू किसी और से शादी करके बेटे की सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगी.

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Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में एक महिला ने अपनी ही बहू की हत्या कर दी
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गरिमा सिंह
12 अगस्त 2022 (Updated: 12 अगस्त 2022, 16:40 IST)
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आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले का रायचोटी. यहां 55 साल की एक महिला पुलिस स्टेशन में एक कटा सिर लेकर पहुंची. घटना 11 अगस्त की है. महिला ने खुद पुलिस के आगे बहू की हत्या की बात स्वीकार की. महिला का नाम सुबम्मा है. वह रायचोटी नगरपालिका सीमा के कोठाकोटा रामपुरम इलाके की रहने वाली है. मृतका का नाम वसुंधरा है. वो 35 साल की थी.

आज तक से जुड़े हरि बाबू की रिपोर्ट के अनुसार, सुबम्मा अपनी बहू और दो पोतियों के साथ रहती थी. उसके बेटे की मौत हो चुकी थी. बेटे की मौत के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी पत्नी वसुंधरा के नाम पर आ गई थी. सुबम्मा को शक था कि वसुंधरा का मल्ली नाम के एक व्यक्ति के साथ संबंध है. इसे लेकर सुबम्मा अपनी बहू से नाराज़ रहती थी. उसे डर था कि वो मल्ली से शादी कर लेगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगी. उसे डर था कि ऐसे में सुबम्मा की पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा.

11 अगस्त को किसी बात पर सुबम्मा और वसुंधरा के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद सुबम्मा ने दराती से अपनी बहू पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इसके बाद सुबम्मा वसुंधरा का सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने वसुंधरा के शव और उसके सिर को पोस्टमॉर्टेम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. सुब्बम्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज़ किया गया है.

हालांकि, कानूनी तौर पर देखा जाए तो अगर वसुंधरा मल्ली से शादी कर लेती तो भी वो पति की संपत्ति में अपनी बेटियों का हिस्सा उसके नाम नहीं कर सकती थी. हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक, किसी शख्स की मौत के बाद उसकी संपत्ति पर उसके बच्चों, पत्नी और बुजुर्ग मां का बराबर अधिकार होता है. माने सुबम्मा के बेटे की मौत के बाद उसकी संपत्ति पर उसकी दोनों बेटियों, वसुंधरा और सुबम्मा का बराबर अधिकार होता. फिलहाल इस मामले में ये साफ नहीं है कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह से किया गया था.

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