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5 लड़कों ने रेप किया, पुलिस समझौते का दबाव बनाती रही, परेशान नाबालिग की सुसाइड से मौत!

लड़की की मौत के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया.

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पीड़िता सीओ से लेकर डीआईजी तक, सभी से इंसाफ की गुहार लगा चुकी थी(फोटो: सांकेतिक)
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गरिमा सिंह
25 अगस्त 2022 (Updated: 25 अगस्त 2022, 22:05 IST)
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उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक रेप पीड़िता की 24 अगस्त को कथित तौर पर सुसाइड से मौत हो गई. परिवार का कहना है कि वो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से परेशान थी. वो पुलिस के सर्कल ऑफिसर से लेकर DIG तक सबसे गुहार लगा चुकी थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया जा रहा था. परिवार के मुताबिक, पांच लोगों ने लड़की का रेप किया था, लेकिन पुलिस ने केवल एक के खिलाफ केस दर्ज किया था. लड़की की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने बाकी चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है.

क्या है गैंगरेप और सुसाइड का पूरा मामला?

ये घटना 15 जुलाई की है. नाबालिग लड़की के साथ उसी के गांव के एक युवक ने अपने चार दोस्तों के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया. पुलिस ने शुरूआत में सिर्फ एक ही आरोपी के खिलाफ रेप और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था. पुलिस ने पांच में से एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था. परिवारवालों का आरोप है कि क्योंकि ये सभी गांव के दंबगों में आते हैं, इसलिए पुलिस इन सभी को बचाने की कोशिश कर रही थी. पीड़ित परिवार इस बात की शिकायत बड़े-बड़े अधिकारियों से कर चुका था लेकिन कहीं से भी कोई मदद उन्हें नहीं मिल रही थी. परिवार का आरोप है कि पुलिस लगातार उन पर समझौते का दबाव बना रही थी.

पीड़िता की मां 24 अगस्त को जब स्कूल से पढ़ाकर घर आईं तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था. पड़ोसियों की मदद से जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो लड़की का शव घर में मिला. पीड़िता की मौत के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ रेप और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया. इससे पहले पुलिस ने केवल एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था. 

पॉक्सो (POCSO) एक्ट क्या है

POCSO एक्ट यानी यौन हिंसा से नाबालिगों को बचाने वाला कानून. ये एक कानून है जो बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों से डील करता है. ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून है जो 18 से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों दोनों को प्रोटेक्ट करता है.

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