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पति को हुआ ट्रांसजेंडर से प्यार, पत्नी ने शादी की इजाज़त दे दी, अब तीनों साथ रहेंगे

शख्स का कहना है कि शादी से वो और उसकी दोनों पत्नियां खुश हैं.

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Odisha man marries transwomen with wife's concent
पिछले एक साल से वो ट्रांसवुमन के प्यार में था. इस बारे में पत्नी को पता चला तो उसने दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया.
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सोनल पटेरिया
13 सितंबर 2022 (Updated: 13 सितंबर 2022, 17:48 IST)
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ओडिशा (Odisha) का कालांडी. एक शादीशुदा व्यक्ति (Husband) को एक ट्रांस महिला(Transwomen) से प्यार हो गया. पत्नी को दोनों के रिश्ते से ऐतराज नहीं था, उसने शादी (Marriage) की सहमति दे दी. शादी हो गई और अब तीनों अपने एक बेटे के साथ एक ही घर में रह रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक,  32 वर्षीय शख्स का दो साल का एक बेटा है. एक साल से वो एक ट्रांस महिला के प्यार में था. जब इस बारे में उसकी पत्नी को पता चला तो उसने दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया. उसने न केवल शादी करने बल्कि शख्स की दूसरी पत्नी के साथ एक ही घर में रहने की मंजूरी भी दे दी. 

मंदिर में किन्नर लोगों के बीच शादी हुई

नरला के मंदिर में ट्रांस कम्युनिटी के लोगों के बीच दोनों ने शादी की. ट्रांस समुदाय के लोगों ने उन्हें शादी से पहले सोचने का समय दिया था. सेबकारी किन्नर महासंघ की अध्यक्ष कामिनी ने कहा कि सभी की सहमति के बाद ही शादी संपन्न कराई गई. कामिनी ने ही दोनों की शादी कराने का बीड़ा उठाया था. उन्होंने कहा,

"हम सभी दोनों के लिए खुश हैं और भविष्य में उनके समृद्ध जीवन की कामना करते हैं. ये एक दुर्लभ शादी थी. एक पुरुष अपनी पत्नी और बच्चे की मौजूदगी में एक ट्रांस महिला से शादी कर रहा था जिससे वो प्यार करता है."

कामिनी ने कहा कि सभी को इस बारे में जानकारी है कि ये शादी कानून की नज़र में लीगल नहीं है. हम पुलिस को भी इस बारे में अवगत कराने के लिए लिखित सूचना लेकर थाने गए थे.

पुलिस ने कहा- इस शादी से हमें कोई लेना देना नहीं है

नरला पुलिस थाने के अधीक्षक गंगाधर मेहर ने इस घटना के बारे में कहा,

"अगर किसी पक्ष की ओर से हमें कोई शिकायत मिलती है तब ही हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे."

क्या ये शादी वैध है?

ओडिशा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सेनीयर ऐडवोकेट त्रिलोचन नंदा का कहना है कि जब तक पहली शादी कानून के अनुसार खत्म नहीं होती तब तक दूसरी शादी को लीगल नहीं माना जाएगा. उन्होंने कहा,

"ऐसे रिश्तों को लिव-इन या एक्स्ट्रा-मैरिटल कहा जा सकता है. भले ही दोनों पति-पत्नी के रूप में ही क्यों न रहते हों. इसे किसी भी तरह से शादी नहीं कहा जा सकता."

यानी दूसरी पत्नी के पास पत्नी होने के कानूनी अधिकार नहीं हैं.

एबीपी पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने कहा कि इस शादी से वो और उनकी दोनों पत्नियां खुश हैं और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कानून या कोई और उनके रिश्ते को लेकर क्या कहता है.

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