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गार्ड को गाली देकर बवाल मचाने वाली भाव्या रॉय को ज़मानत मिल गई

महिला ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ गाली-गलौज और धक्कामुक्की की थी.

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Bhavya Roy
भाव्या रॉय को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.
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कुसुम
24 अगस्त 2022 (Updated: 24 अगस्त 2022, 19:11 IST)
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नोएडा की विशटाउन सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ गाली-गलौज करने वाली भाव्या रॉय को ज़मानत मिल गई है. चीफ जुडीशल मजिस्ट्रेट रिचा उपाध्याय ने 24 अगस्त को महिला को बेल पर रिहा करने का फैसला सुनाया. भाव्या रॉय का 20 अगस्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इस वीडियो में भाव्या एक सिक्योरिटी गार्ड को ‘बिहारी’ कह रही थी और उसे गालियां दे रही थी. वीडियो में वो गार्ड के साथ धक्का-मुक्की भी करती नज़र आ रही थी.

भाव्या रॉय पेशे से वकील है और दिल्ली के साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करती है. घटना से तीन महीने पहले ही भाव्या विशटाउन सोसायटी में शिफ्ट हुई थी. 

क्या है पूरा मामला

घटना 20 अगस्त की है. भाव्या नोएडा के सेक्टर-128 स्थित जेपी विशटाउन सोसायटी में तीन महीने पहले ही किराए के घर पर शिफ्ट हुई थी. घटना वाले दिन शाम के वक्त भाव्या अपनी गाड़ी से सोसायटी से बाहर निकल रही थी. गेट पर एक गार्ड गाड़ियों का नंबर नोट कर रहा था. भाव्या की गाड़ी पीछे थी, इस वजह से उसे देर हो रही थी. इससे भाव्या गार्ड पर भड़क गई और गाली-गलौज करने लगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के वक्त भाव्या नशे में थी. घटना का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो के हर वाक्य में भाव्या गालियों का इस्तेमाल कर रही थी.

वीडियो में जिस सिक्योरिटी गार्ड को भाव्या गाली दे रही है उसका नाम अनूप कुमार है. गार्ड ने बताया,

"मैं गाड़ी चेक कर रहा था. गेट पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी. और मैडम की गाड़ी उसके पीछे लगी थी. मैं उनके पास गया और बोला कि कुछ मिनट लगेंगे, आगे एक गाड़ी खड़ी है. इसके बाद मैडम भड़क गईं. गंदी-गंदी गाली देने लगीं. गाड़ी से उतर कर बाहर आने लगी. मैडम नशे में थीं. उन्होंने मेरे सुपर वाइजर के साथ बदतमीजी की, मुझे गाली दी, धक्का मुक्की कि और मेरी वर्दी फाड़ दी."    

वीडियो सामने आने के बाद 21 अगस्त को भाव्या को पुलिस ने गिरफ्तार किया. भाव्या के खिलाफ IPC की धारा 153-A (पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध), IPC की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), IPC की धारा 504 (किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करना), IPC की धारा 505(2) (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करना), IPC की धारा 506 (किसी को धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद भाव्या को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भाव्या को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस मामले में 24 अगस्त को कोर्ट ने भाव्या को ज़मानत दे दी है.

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