दरअसल आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्टमें दायर हुई थीं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एफिडेविट में कहा है कि राज्य मेंआतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जरूरी था. आज घाटी मेंस्कूल कॉलेज, उद्योग समेत सभी जरूरी संस्थान सामान्य रूप से चल रहे हैं. पत्थरबाजीकी घटनाएं खत्म हो गई हैं. आतंकियों की भर्ती में भारी कमी आई है. आतंकवाद के खिलाफजीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है.केंद्र सरकार ने अपने फैसले को सही बताते हुए कहा है कि इस कदम से जम्मू कश्मीर केनिवासियों को पहली बार वो अधिकार मिल रहे हैं जो देश के अन्य हिस्सों के निवासियोंको मिल रहे हैं.