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21 बार तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय कहने की शर्त पर मिली जमानत, मप्र हाई कोर्ट का अनोखा फरमान

आरोपी फैजल ने हाई कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. हालांकि सुनवाई के दौरान उसके वकील ने स्वीकार किया कि उनके क्लाइंट को देश विरोधी नारे लगाते हुए देखा गया था.

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रक्षा सिंह
17 अक्तूबर 2024 (Updated: 17 अक्तूबर 2024, 13:40 IST)
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"तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी. 'भारत माता की जय' का नारा लगाना होगा" ये आदेश है मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का. कोर्ट ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने वाले एक आरोपी को जमानत देने के लिए ये अनोखी शर्त रखी. हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की बेंच ने आदेश दिया कि जब तक केस की सुनवाई चलेगी, तब तक उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में जाकर थाने की बिल्डिंग में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी. यानी महीने में दो दिन. इस आदेश के बाद कोर्ट ने आरोपी फैजल खान उर्फ फैजान को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दे दी. कोर्ट ने भोपाल पुलिस आयुक्त को जमानत के लिए इन सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.
 

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