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सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर, कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत दी गई है.

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शिवानी विश्वकर्मा
18 अक्तूबर 2024 (Updated: 18 अक्तूबर 2024, 21:24 IST)
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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है.मामले पर स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि- सत्येंद्र जैन करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर लंबी सजा काट चुके हैं. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत देते हुए ये भी कहा कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते. हालांकि ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया है.
 

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