दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को एक आदेश में अधिकारियों को क्षेत्र केनिवासियों को चार सप्ताह में घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने का निर्देशदिया था, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण और संरचनाओं के खिलाफ शहर की भलस्वा डेयरी कॉलोनीमें मकान तोड़े जाने थे. दुधारू मवेशियों को पास के लैंडफिल से कचरा खाने से रोकनेका हवाला दिया गया. मकानों को खाली करने और तोड़ने के नोटिस के बाद आज मंगलवार कोइलाके में बुलडोजर पहुंचा. अधिक जानने के लिए वीडियो देखें.