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उदयपुर हत्या: '2611' वाली नंबर प्लेट के लिए RTO को 5000 रुपये दिए गए थे!

जिस मोटरसाइकिल से दोनों आरोपी कन्हैया की हत्या करने के बाद भाग रहे थे, उसका नंबर 2611 था.

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The accused in the Udaipur murder case and the bike they were absconding from (Photo-India Today)
(फोटो-इंडिया टुडे)
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साजिद खान
1 जुलाई 2022 (Updated: 1 जुलाई 2022, 10:24 PM IST) कॉमेंट्स
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राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की जांच में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं. पहले इस मामले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया. बताया गया कि हत्या का एक मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद 2014 में पाकिस्तान के कराची में ट्रेनिंग लेने जा चुका है. फिर पता चला कि अजमेर पहुंचकर गौस और अत्तारी एक और वीडियो बनाकर शेयर करने वाले थे. इसके बाद उस बाइक का नंबर चर्चा में आ गया, जिस पर ये दोनों फरार होने की कोशिश में. दरअसल इस बाइक का नंबर ‘2611’ है, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमले की तारीख से मेल खाता है. गौरतलब है कि वो हमला 26 नवंबर यानी 26/11 की तारीख को किया गया था. इसलिए इस आतंकी हमले को 26/11 आतंकी हमला भी कहा जाता है.

अब इसी नंबर से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि अपनी मोटरसाइकिल के ‘2611’ नंबर को पाने के लिए आरोपी रियाज अत्तारी ने RTO को 5000 रुपए का भुगतान किया था. ये बाइक रियाज़ ने ही खरीदी थी. हत्या की जांच कर रही एजेंसियां अब इस दिशा में भी जांच करेंगी. मोहम्मद रियाज की बाइक का नंबर प्लेट ‘RJ-27 AS 2611’ है.

इस बारे में भीम थाने के एसएचओ ने बताया, 

''जिस बाइक से वे भाग रहे थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-27 AS 2611 था. मोटरसाइकिल को आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी को सौंप दिया गया है.''

बहरहाल, उदयपुर हत्या मामले में दो और गिरफ्तारियां हुई हैं. खबर है कि आसिफ और मोहसिन नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले पुलिस ने राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम इलाके से मोहम्मद रियाज़ अत्तारी और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार किया था. रियाज़ और गौस कन्हैया लाल की हत्या करने के बाद उदयपुर से दूर भागने की फिराक में थे. दोनों पुलिस नाकाबंदी में पकड़े गए थे.

आजतक के अरविंद ओझा के मुताबिक आसिफ और मोहसिन शुरुआत से ही कन्हैया लाल की हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय थे. इस साजिश में दोनों की भागीदारी थी. इसलिए उन पर आईपीसी की धारा 120 के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद आज दोनों को अदालत में पेश किया गया था. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला. सुनवाई के बाद आसिफ और मोहसिन को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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