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15 फ़रवरी 2024 (Updated: 17 फ़रवरी 2024, 09:05 IST)
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'आंखें नहीं मूंद…सच पता चले', गुप्त इलेक्टोरल फंड पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सख्त टिप्पणियां

Supreme Court ने Electoral Bonds पर रोक लगा दी है. SC ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड Right to information का उल्लंघन है.

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सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है. SC ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार (Right to information) का उल्लंघन है. कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश दिए हैं कि 2019 से लेकर अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी तीन हफ़्ते के अंदर चुनाव आयोग को सौंपे. इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बॉन्ड जारी करने वाली बैंक तुरंत बॉन्ड जारी करना बंद कर दें. इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं उसे विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखें.

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