26 हफ्तों के भ्रूण के गर्भपात से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि भ्रूण 26 हफ्ते और 5 दिन का है. गर्भावस्था को काफी समय हो चुका है, और इस स्टेज में वो गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकती.
Advertisement
Comment Section
वीडियो: 370 पर टीचर का सस्पेंशन? CJI DY चंद्रचूड़ ने ये आदेश जारी कर दिया