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AAP-कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार बने चंडीगढ़ के मेयर, रिटर्निंग ऑफिसर पर भी बड़ी कार्रवाई हो गई

Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी, 2024 को घोषित किए गए नतीजे को रद्द कर दिया. अवैध बताए गए 8 वोटों को वैध बताते हुए AAP-कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया.

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Supreme Court ordered AAP candidate Kuldeep Kumar Chandigarh Mayor
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया. (फोटो: आजतक)
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सुरभि गुप्ता
20 फ़रवरी 2024 (Updated: 20 फ़रवरी 2024, 19:34 IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव  (Chandigarh Mayor Election) के नतीजे रद्द कर दिए हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव वाले दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जिन 8 वोटों को अवैध करार दिया था, वो सभी वोट AAP-कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में थे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया.

रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी?

20 फरवरी को इस मामले की फाइनल सुनवाई CJI डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की. बेंच ने 30 जनवरी, 2024 को घोषित किए गए नतीजे को रद्द कर दिया. इस चुनाव नतीजे में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने BJP कैंडिडेट मनोज कुमार सोनकर को विजेता घोषित किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया. 

चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाले दिन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की तस्वीर (फोटो: आजतक)

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर 8 बैलट पेपर को खराब किया, जो कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे. CJI ने ये भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपराध किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- संदेशखाली केस: ‘मणिपुर से तुलना ना करें’, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट में मंगाए गए थे बैलट पेपर

एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने  30 जनवरी, 2024 को हुए वोटिंग के बैलट पेपर पेश करने का निर्देश दिया था. अगले दिन 20 फरवरी को सुनवाई शुरू होने पर CJI ने कहा कि अगर ज्यूडिशियल ऑफिशर बैलट लेकर आए हैं, तो बेंच उन 8 बैलट को देखना चाहेगी, जिन्हें अमान्य कर दिया गया था. इसके बाद ज्यूडिशियल ऑफिसर ने बैलट पेपर्स बेंच को सौंपे. बेंच ने बैलट की जांच की.

जानिए सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा

CJI: कुलदीप कुमार एक उम्मीदवार हैं, मनोज सोनकर दूसरे उम्मीदवार हैं?

कुलदीप कुमार की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह ने बताया कि केवल दो उम्मीदवार थे.

वकीलों को बैलट दिखाते CJI: सभी 8 बैलट में कुलदीप कुमार के लिए स्टैम्प लगा है. वोट कुलदीप कुमार को पड़े. उन्होंने (रिटर्निंग ऑफिसर) ने बैलट पर एक लाइन खिंची, जैसा कि वीडियो में देखा गया है.

CJI: मिस्टर मसीह आपने कहा था कि आपने जहां-जहां लाइन खींची है, वो बैलट खराब किए गए थे. ये कहां खराब किए गए हैं?

इसके बाद अनिल मसीह अपने वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के साथ बैलट पेपर की जांच करने लगे. कुलदीप कुमार के वकील सीनियर एडवोकेट ए.एम सिंघवी और गुरमिंदर सिंह ने भी बैलट देखा. गुरमिंदर सिंह ने कहा कि ये सिर्फ एक लाइन है, इससे बैलट इनवैलिड नहीं हो गए.

ए.एम सिंघवी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह वीडियो में बैलट पेपर खराब करते दिखे हैं, वो सबको गुमराह करते रहे.

मसीह के वकील मुकुल रोहतगी: उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है. पहले बैलट में छोटी सी बिंदी है. कुछ बैलट्स ऊपर से मुड़े हुए हैं. ये देखते हुए मसीह ने उन्हें अवैध करार करने के लिए निशान लगाया. हो सकता है कि वो सही हों या गलत, ये उनका फैसला है.

मुकुल रोहतगी: वो (अनिल मसीह) कैमरे की ओर क्यों देख रहे थे? वहां हंगामा मच रहा था और मसीह यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं. ऐसा नहीं है कि कोई गुनहगार कैमरा की तरफ देख रहा हो.

CJI: हम निर्देश देंगे कि मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और उन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे.

रोहतगी: मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूं कि किसी को जांच करने दीजिए कि उन्होंने (अनिल मसीह) जो किया वह गलत था या नहीं.

इसके बाद कोर्ट में 30 जनवरी की वोटिंग प्रक्रिया का वीडियो चलाया गया.

जस्टिस पारदीवाला: मसीह ने बैलट्स पर निशान क्यों लगाए?

मसीह के वकील रोहतगी: वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कुछ बैलट अवैध हैं. वो चोर नहीं हैं. ये उनका असेसमेंट था.

सिंघवी: यह सिर्फ एक काल्पनिक असेसमेंट था.

AAP के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला देना शुरू किया. बेंच ने कहा कि वीडियो फुटेज  में ये सामने आया कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने हर बैलट पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं. रेगुलेशन 6(11) में प्रावधान है कि प्रिसाइडिंग अथॉरिटी बैलट बॉक्स खोलेगा और हर बैलट पेपर पर हस्ताक्षर करेगा.

बेंच ने ये भी कहा कि वीडियो फुटेज से पता चलता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ बैलट पेपर पर कुछ निशान भी लगाए हैं. बेंच ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि उन्होंने 8 बैलट पेपर पर निशान लगाए थे क्योंकि बैलट पेपर खराब हो गए थे. लेकिन कोई भी बैलट पेपर खराब नहीं हुआ है.

कोर्ट ने कहा कि याचिका डालने वाले AAP-कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले 12 वोटों के अलावा 8 वोटों को गलत तरीके से अवैध किया गया. इसलिए वो 8 वोट कुलदीप कुमार के पक्ष में जाते हैं. इस तरह उनको कुल 20 वोट मिले, जबकि BJP प्रत्याशी को 16 वोट मिले. इस तरह सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका डालने वाले कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया. 

वीडियो: चंडीगढ़ मेयर ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिया इस्तीफा, अब क्या होगा?

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