SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, Review Petition को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षित वर्गों के अंदर भी वर्गीकरण किया जा सकता है ताकि रिज़र्वेशन का सही फायदा सही लोगों तक पहुंचे. कई वर्ग थे जो आंतरिक वर्गीकरण से खुश नहीं थे. इसलिए फैसले के खिलाफ़ ‘Review Petition’ दायर की गई. जिस पर कोर्ट का फैसला आया है.
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एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फ़ैसला आता है. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षित वर्गों के अंदर भी वर्गीकरण किया जा सकता है ताकि रिज़र्वेशन का सही फायदा सही लोगों तक पहुंचे. मामले पर विवाद हुआ, कई जगह फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए. कई वर्ग थे जो आंतरिक वर्गीकरण से खुश नहीं थे. इसलिए फैसले के खिलाफ़ ‘Review Petition’ दायर की गई. यानी कोर्ट से कहा गया कि आप इस फैसले की तार्किकता पर एक बार फिर से विचार कीजिए. मगर सात जजों की बेंच ने Review की गुहार को खारिज कर दिया. ये अपडेट आई है 04 अक्टूबर को, यानी असल फैसले के लगभग दो महीनों के बाद. हालांकि रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट करने का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को ही लिख दिया था. देखें वीडियो.