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शिरडी साईंबाबा ट्रस्ट को गुमनाम दान पर मिलेगी इनकम टैक्स में छूट, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Bombay High Court ने अपने एक फैसले में कहा है कि शिरडी स्थित Sai baba trust गुमनाम दान पर टैक्‍स छूट पाने का पात्र है. High Court ने 9 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया.

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शिरडी साईंबाबा ट्रस्ट को गुमनाम दान पर मिलेगी इनकम टैक्स में छूट (फोटो: आज तक)
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रविराज भारद्वाज
9 अक्तूबर 2024 (Updated: 9 अक्तूबर 2024, 10:35 IST)
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बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अपने एक फैसले में कहा है कि शिरडी स्थित श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (Sai baba trust) गुमनाम दान पर टैक्‍स छूट पाने का पात्र है. हाई कोर्ट के मुताबिक यह एक धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों है. साथ ही हाई कोर्ट ने आयकर विभाग की तरफ से दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITA) के अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती दी गई थी. 

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने 9 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ये संस्था एक धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों है, इसलिए ये संस्थान गुमनाम दान पर टैक्स छूट पाने का हकदार है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रस्ट ने टैक्स छूट के लिए सही और वैध तरीके से अधिकार का दावा किया है.

श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट, महाराष्ट्र के शिरडी स्थित प्रसिद्ध साईंबाबा मंदिर का प्रबंधन करता है. दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 115BBC(1) के तहत, एक धर्मार्थ संस्था गुमनाम दान पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, साल 2019 तक, ट्रस्ट को कुल 400 करोड़ रुपये से अधिक का दान मिला था. लेकिन संस्थान की तरफ से धार्मिक मकसदों के लिए महज 2.30 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. IT डिपार्टमेंट ने तर्क दिया कि अधिकतर खर्च शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं के लिए किए गए, जो दर्शाता है कि यह सिर्फ एक चैरिटेबल ट्रस्ट है. वहीं, साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट के मुताबिक उसके पास चैरिटेबल और धार्मिक दोनों दायित्व हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह से एक चैरिटेबल ट्रस्ट है.

ये भी पढ़ें: दान के नाम पर हजारों टैक्सपेयर्स ने बड़ा 'खेल' कर दिया, IT विभाग ने 8000 नोटिस भेजे

किसे मिलता है इनकम टैक्स में छूट?

बताते चलें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जी के तहत चैरिटेबल ट्रस्टों या संस्थाओं को दान की गई राशि पर टैक्स छूट मिलती है. इनकम टैक्स विभाग ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 100 फीसदी और 50 फीसदी कर कटौती का दावा करने वाली संस्थाओं की कैटेगरी में बांटा है. फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था या खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित संघ या संस्था आदि को दान देने पर 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है. 

वहीं अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य धार्मिक स्थानों की मरम्मत या नवीनीकरण की मद में दान करने पर 50 फीसदी कर कटौती का लाभ मिलता है. जिन भारतीय नागरिकों या अप्रवासी भारतीयों ने चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों, या संघों को दान किया है, वे धारा 80जी के तहत अपनी कुल इनकम से टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.

वीडियो: CM उद्धव ठाकरे के बयान के बाद साईं बाबा के जन्मस्थान पर विवाद, शिरडी बंद लेकिन मंदिर खुला

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