सीमा हैदर पर पाकिस्तान वाले पति ने केस किया, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता है?
पाकिस्तान से गुलाम हैदर ने वकील के माध्यम से नोएडा सीमा हैदर पर केस दर्ज कराया है. क्या भारतीय कानून इसकी इजाजत देता है? क्या कोई पाकिस्तानी भारत की कोर्ट में मुकदमा कर सकता है?
क्या कोई विदेशी नागरिक हमारे देश की कोर्ट में केस दर्ज करा सकता है? क्या भारत का संविधान और कानून व्यवस्था इस बात की इजाजत देता है कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी शख्स भारत की किसी अदालत में केस दर्ज करा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर केस दर्ज हुआ है. ये केस दर्ज कराया है पाकिस्तान में रह रहे उनके पति गुलाम हैदर ने. नोएडा के कोर्ट में गुलाम हैदर की तरफ से एक वकील ने सीमा हैदर पर केस फाइल किया है. उन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.
लेकिन दुविधा ये कि गुलाम हैदर पाकिस्तानी नागरिक हैं. अपना केस लड़ने के लिए उन्होंने हायर किया एक भारतीय वकील को. सवाल ये भी है कि क्या कोई भारतीय वकील विदेशी नागरिक का केस लड़ सकता है?
इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुशील टेकरीवाल से. उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि गुलाम हैदर का सीमा हैदर के खिलाफ केस करना भारतीय नियमों के हिसाब से न्याय संगत है. उन्होंने इस विषय को कानून और भारत में बार काउंसिल के नियमों का हवाला देते हुए विस्तार से समझाया.
1. एक भारतीय वकील भारत में किसी विदेशी नागरिक का प्रतिनिधित्व कर सकता है.
2. भारत में कानूनी पेशा विदेशी नागरिकों के लिए खुला है, और भारतीय वकीलों को उन्हें कानूनी सेवाएं देने की अनुमति है. चाहे वे घरेलू हों या अंतरराष्ट्रीय.
3. भारतीय वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन करते हैं. और उन्हें पेशेवर आचरण और नैतिक मानकों का पालन करना होता है. वो भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर कानूनी मामलों में विदेशी ग्राहकों का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं.
सुशील कहते हैं कि उपरोक्त कानूनी पृष्ठभूमि में, सीमा के पति द्वारा भारतीय कानून के अनुसार एक भारतीय वकील के माध्यम से भारत में कानूनी कार्रवाई करना पूरी तरह से उचित और वैध है.
सीमा हैदर 13 मई, 2023 को पाकिस्तान से भारत आई थीं. उनके साथ चार बच्चे भी भारत आए थे. यहां उन्होंने सचिन नाम के शख्स से शादी की. सीमा और सचिन को नोएडा पुलिस ने 3 जुलाई, 2023 को विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीमा को 7 जुलाई को जमानत पर रिहा कर दिया गया था. इस मामले में सचिन के पिता की भी गिरफ्तारी हुई थी, उनको भी जमानत दे दी गई थी.
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