The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • Salute national flag and chant...

'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलने का आरोप था, हर महीने 21 बार 'भारत माता की जय' की शर्त पर बेल मिली

बेंच ने आदेश दिया कि जब तक केस की सुनवाई चलेगी, तब तक आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में जाकर थाने की बिल्डिंग में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी.

Advertisement
Salute national flag and chant ‘Bharat Mata ki Jai’ 21 times MP High Court bail condition
फैजल ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. (फोटो- X)
pic
प्रशांत सिंह
16 अक्तूबर 2024 (Published: 23:10 IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने वाले एक आरोपी को जमानत देने के लिए दिलचस्प और कथित तौर पर अभूतपूर्व शर्त रखी (MP High Court bail condition). कोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वो राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और 21 बार 'भारत माता की जय' के नारे लगाएगा.

हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की बेंच ने आरोपी फैजल खान उर्फ फैजान को इस शर्त के साथ 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. बेंच ने आदेश दिया कि जब तक केस की सुनवाई चलेगी, तब तक उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में जाकर थाने की बिल्डिंग में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी. यानी महीने में दो दिन. यही नहीं, उसे 21 बार 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाने होंगे. कोर्ट ने कहा कि उसे महीने के इन दो दिनों में सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

फैजल खान को इस साल मई महीने में भोपाल में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसकी जमानत के आदेश में अदालत ने कहा,

"उक्त शर्त को जमानत के कागजात में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए. उन्हें सीआरपीसी की धारा 437(3) के तहत सभी शर्तों का भी पालन करना होगा."

अदालत ने भोपाल पुलिस आयुक्त को जमानत के लिए इन सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.

mp
फैजल खान को इस साल मई महीने में भोपाल में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

वहीं फैजल ने हाई कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि सुनवाई के दौरान उसके वकील ने स्वीकार किया कि उनके क्लाइंट को देश विरोधी नारे लगाते हुए देखा गया था. इसलिए, वकील ने अनुरोध किया कि उसे कुछ सख्त शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

उधर सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वकील ने कहा कि वीडियो में उसे खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगाते देखा जा सकता है जहां वो पैदा हुआ और पला-बढ़ा है. सरकारी वकील ने ये भी कहा कि यदि आरोपी भारत में संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी पसंद के देश में रहने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए उसने जिंदाबाद के नारे लगाए.

वीडियो: मस्जिद में लगाए थे जय श्री राम के नारे, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी

Comments
thumbnail

Advertisement

Advertisement