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NTA को NEET-UG 2024 का पूरा रिजल्ट जारी करने का आदेश, SC ने कहा- 'पता तो चले किस...'

Supreme Court ने कहा सेंटरवाइज़ रिजल्ट जारी किया जाए. लेकिन छात्रों की पहचान सार्वजनिक नहींं होनी चाहिए.

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NEET Result
सांकेतिक तस्वीर. (India Today)
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सौरभ
18 जुलाई 2024 (Updated: 18 जुलाई 2024, 19:29 IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने NTA से कहा है कि 20 जुलाई, 2024 को दोपहर 12 बजे तक NEET परीक्षा का रिजल्ट जारी करे. आदेश के मुताबिक रिजल्ट शहरवार और केंद्रवार जारी करना होगा. जिसमें अभ्यर्थियों की पहचान नहीं बताई जाएगी.  

NEET 2024 परीक्षा में अनियमितताओं के मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील नरेन्द्र हुड्डा ने पारदर्शिता लाने के लिए सभी छात्रों के परिणाम घोषित करने की मांग की. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पूरा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, ऐसा करने से छात्रों की निजता का हनन होगा.

सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क पर CJI ने कहा कि NTA के पास सेंटरवाइज़ डम्मी रोल नंबर होने चाहिए थे. दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि NTA रिजल्ट जारी कर ये बताए कि किस छात्र को कितने अंक मिले हैं. लेकिन छात्रों की पहचान जारी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा,

“हुआ ये है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हो गया. पेपर बांटे गए हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पेपर केवल उन्हीं केंद्रों तक सीमित था. छात्र परेशानी में हैं क्योंकि उन्हें परिणाम नहीं पता. हम चाहते हैं कि छात्रों की पहचान छिपाई जाए, लेकिन केंद्रवार किसको कितने नंबर मिले, ये जानना जरूरी है.”

दोबारा परीक्षा की मांग

केंद्र और NTA ने दोबारा परीक्षा की मांग का विरोध करते हुए कहा है कि गड़बड़ी स्थानीय स्तर पर है और परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है. हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि लीक व्यापक है. उनकी तरफ से दावा किया गया है कि पेपर 3 मई से पहले लीक हो गया था, जबकि परीक्षा 5 मई को थी.

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी. 22 जुलाई को परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर सुनवाई होगी. इसी दिन कांउसलिंग को लेकर अदालत अपना फैसला सुना सकती है.

वीडियो: NEET 'पेपर लीक' मामले में NTA, CBI और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सवाल

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