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'... विवाह वैध नहीं', MP हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिला और हिंदू शख्स को पुलिस प्रोटेक्शन देने से मना किया!

मुस्लिम शख्स और हिंदू महिला ने हाई कोर्ट में Special Marriage Act के तहत अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

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mp high court on inter religion marriage not valid under muslim law special marriage act
हाई कोर्ट ने 27 मई को सुनाया फैसला (सांकेतिक फोटो- आजतक)
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ज्योति जोशी
31 मई 2024 (Published: 09:03 IST)
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम शख्स और हिंदू महिला के बीच शादी वैध नहीं मानी जाएगी (MP High Court Hindu-Muslim Marriage). भले ही कपल की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर क्यों ना हुई हो. इसके साथ ही कपल की पुलिस प्रोटेक्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया. 

दरअसल एक कपल (मुस्लिम शख्स और हिंदू महिला) ने हाई कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. कपल की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि महिला शादी के लिए दूसरा धर्म नहीं अपनाना चाहती थी और ना ही शख्स अपना धर्म बदलना चाहता है. ऐसे में दोनों ने शादी रजिस्टर करने के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी.

बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 27 मई को मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच शादी को मुस्लिम कानून के तहत 'अनियमित' विवाह माना जाएगा भले ही वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाहित हों. कहा गया,

मुस्लिम कानून के मुताबिक, एक मुस्लिम लड़के की मूर्तिपूजक या अग्नि-पूजक लड़की से शादी वैध शादी नहीं है. भले ही शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हो फिर भी शादी नहीं मानी जाएगी.

हाई कोर्ट ने कहा,

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी उस विवाह को वैध नहीं बनाएगा जो कि व्यक्तिगत कानून के तहत गलत मानी जाती है. विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि अगर कपल निषिद्ध रिश्ते में नहीं हैं तभी शादी की जाती सकती है.

ये भी पढ़ें- साल भर रिलेशनशिप में रहे, फिर शादी भी कर ली, उसके बाद पता चला प्रेमिका तो आदमी है

हाई कोर्ट ने कपल की उस याचिका को भी खारिज कर दिया कि वो ना तो अपना धर्म बदलना चाहते हैं और ना ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने चाहते हैं.

खबर है कि महिला के परिवार ने इस अंतर-धार्मिक रिश्ते का विरोध किया और आरोप लगाया कि महिला मुस्लिम शख्स से शादी करने के लिए जाने से पहले उनके घर से आभूषण ले गई थी.

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