The Lallantop
Advertisement

पुलिस ने ट्विटर से मांगी जुबैर की शिकायत करने वाले की डिटेल, पहले जानकारी होने की बात कही थी

जुबैर की रिमांड पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि शिकायत करने वाले ट्विटर हैंडल की पहचान स्पष्ट है.

Advertisement
Mohammed Zubair
मोहम्मद जुबैर को कोर्ट ले जाती दिल्ली पुलिस (फोटो- पीटीआई)
1 जुलाई 2022 (Updated: 1 जुलाई 2022, 13:11 IST)
Updated: 1 जुलाई 2022 13:11 IST
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

फैक्ट चेकर और Alt News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की गिरफ्तारी का मामला उलझता जा रहा है. जिस ट्विटर हैंडल की शिकायत पर जुबैर को गिरफ्तार किया गया था, अब जाकर पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजकर उस अकाउंट की जानकारी मांगी है. इस ट्विटर अकाउंट का हैंडल @balajikijaiin है और इसे 'हनुमान भक्त' नाम से चलाया जा रहा है. इसी हैंडल से जुबैर के चार साल पुराने ट्वीट पर दिल्ली पुलिस को टैग कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था. इसके बाद जुबैर की गिरफ्तारी 27 जून को हुई थी.

इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने CrPC की धारा-91 के तहत ट्विटर को यह नोटिस भेजा है. नाम, पता के अलावा @balajikijaiin अकाउंट से जुड़े रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मोबाइल नंबर और इससे जुड़ी ईमेल आईडी भी मांगी गई है.

ट्विटर अकाउंट डिलीट, फिर वापस

वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 28 जून को जुबैर की रिमांड पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि इस ट्विटर हैंडल की पहचान स्पष्ट है. जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि इस ट्विटर अकाउंट की पहचान स्पष्ट नहीं है और इसे टारगेट करने के लिए बनाया गया है.

इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा था, 

"वह (ट्विटर अकाउंट) सिर्फ एक इन्फॉर्मर है. वह को गुमनाम शिकायतकर्ता नहीं है. उसकी जानकारी है. बिना डिटेल्स के कोई ट्विटर अकाउंट नहीं बना सकता है."

इससे पहले 29 जून को यह अकाउंट डिलीट हो गया था. लेकिन 30 जून को यह दोबारा एक्टिव हो गया. इस अकाउंट से इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर को रीट्वीट भी किया गया, जिसमें उस अकाउंट के डिलीट होने की जानकारी थी. जुबैर की गिरफ्तारी के वक्त इस अकाउंट का सिर्फ एक फॉलोवर था. इस अकाउंट को अक्टूबर 2021 में बनाया गया था. इस हैंडल से पहला ट्वीट 19 जून को किया गया, जिसमें जुबैर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

बहरहाल, मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार 1 जुलाई को सुनवाई होनी है. जुबैर ने पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से दी गई 4 दिन की पुलिस रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है.

इससे पहले 30 जून को दिल्ली पुलिस की टीम मोहम्मद जुबैर को बेंगलुरु लेकर गई. वहां स्पेशल सेल ने जुबैर के लैपटॉप और हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले किया. पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जुबैर ने अभी तक जांच में सहयोग नहीं किया है इसलिए चार दिन की पुलिस रिमांड दी जाती है.

thumbnail

Advertisement