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झोपड़ी में मां चूल्हे पर खाना पका रही थी, चिंगारी से आग लगी, 4 बच्चों समेत मां की मौत

जिला प्रशासन और पुलिस भारी अमले के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

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Mau: Mother and 4 children died as fired burst in the house
घटनास्थल की तस्वीर (फोटो- इंडिया टुडे)
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प्रशांत सिंह
28 दिसंबर 2022 (Updated: 28 दिसंबर 2022, 12:12 IST)
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उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घर में आग लगने से एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई. मरने वालों में एक महिला और चार बच्चे शामिल हैं. बताया गया है कि चारों मृतक बच्चे महिला के ही थे. आंशका जताई गई है कि घर में रखे चूल्हे की चिंगारी के कारण वहां आग लगी.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की है. मृतक महिला और उसका परिवार यहां एक झोपड़ी में रहता था. मंगलवार, 27 दिसंबर की रात को खाना बनाते वक्त चूल्हे की आग पूरी झोपड़ी में फैल गई. उस समय वहां मौजूद सभी लोग आग की चपेट में आ गए. वे झोपड़ी के बाहर नहीं निकल सके और मारे गए.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन अमले के साथ गांव पहुंचा. जिले के डीआईजी, डीएम, एसपी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. हालांकि तब तक देर हो चुकी थी. प्रशासन और दमकल की गाड़ियों के वहां पहुंचने से पहले ही घर में मौजूद लोगों की मौत हो चुकी थी.

इस सबकी जानकारी देते हुए मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया,

“घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी, एसपी और तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए. रात करीब 9 बजे सूचना मिली की गांव की एक झोपड़ी में आग लग गई. तुरंत मैंने और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मेडिकल और फायर विभाग की टीमों को बुलाया गया था.”

बाद में पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जिलाधिकारी अरुण कुमार ने पीड़ित परिवार को हरेक मृतक सदस्य के हिसाब से चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि बच्चों और मृतक महिला का पति रमा शंकर राजभर बाहर रहता है. 

घटना की शुरुआती जांच के आधार पर अरुण कुमार ने आगे बताया कि चूल्हे में आग की वजह से ये हादसा हुआ है. इस अग्निकांड का शिकार हुए बच्चों की उम्र छह से 14 साल तक बताई गई है. पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा के तहत सहायता राशि दी गई है. जिलाधिकारी ने साफ किया कि हर सदस्य के हिसाब के चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया गया है.   

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