'चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना अपराध नहीं', HC के फैसले से सुप्रीम कोर्ट हैरान
पॉक्सो से जुड़े एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने हाल में एक फैसला दिया था. इसमें कोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर महज चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है. हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ‘जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस’ नाम के NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
Advertisement
Comment Section
Article HTML
वीडियो: चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या किया?