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आरक्षण के नाम पर रद्द हुई लेटरल एंट्री, लेकिन 6 साल पहले रिजर्वेशन से ही बचने के लिए हुआ था बदलाव: रिपोर्ट

Lateral Entry Controversy: लेटरल एंट्री की नीति बनाते समय सरकार ने DoPT के 1978 के निर्देश को आधार बनाया था. इसके अनुसार, लेटरल एंट्री की व्यवस्था करीब-करीब किसी प्रतिनियुक्ति के जैसी है. और इसमें SC/ST/OBC के लिए अनिवार्य आरक्षण जरूरी नहीं है. हालांकि, सरकार ने इसी निर्देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज कर दिया.

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रवि सुमन
22 अगस्त 2024 (Published: 13:25 IST)
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वीडियो: सोशल लिस्ट : लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी और चिराग पासवान के के समर्थक क्यों खुश?

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