आतंकी पन्नू से जुड़ी जानकारी देने से अमेरिका ने किया इंकार, भारत में 'खालिस्तानी झंडा' फहराने से जुड़ा है मामला
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने Gurpatwant Singh Pannun से जुड़े बैंक अकांउट्स और फोन नंबरों की डिटेल्स मांगी थी. जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने कानून का हवाला देते हुए सौंपने से मना कर दिया.
अमेरिका के पुलिस अधिकारियों ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) से जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया है. खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े बैंक अकांउट्स और फोन नंबरों की डिटेल्स मांगी थी. जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने कानून का हवाला देते हुए सौंपने से मना कर दिया. दरअसल यह मामला 2020 का है, जब पंजाब के मोगा में जिला प्रशासन कॉम्पलेक्स के ऊपर तथाकथित खालिस्तानी झंडा फहराया गया था. आरोप है कि ऐसा आतंकी पन्नू के इशारे पर किया गया था. इसी केस के सिलसिले में अमेरिकी अधिकारियों ने पन्नू से जुड़ी जानकारी मांगी थी.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, 14 अगस्त, 2020 को दो लोगों ने मोगा में जिला प्रशासन परिसर की छत पर तथाकथित खालिस्तानी झंडा फहराया था. इसके साथ ही उन्होंने ही भारतीय झंडे का अपमान भी किया था. तब मोगा के तत्कालीन SSP हरमनबीर सिंह गिल ने कहा था-
“दोनों लोग CCTV कैमरे में कैद हो गए थे और वे शायद पन्नू की घोषणा के जाल में फंस गए थे.”
दरअसल पन्नू ने स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब और हरियाणा की इमारतों पर भारतीय झंडे की जगह तथाकथित खालिस्तान का झंडा लगाने वाले को 2,500 डॉलर देने की पेशकश की थी.
इस मामले में 5 सिंतबर 2020 को NIA ने भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 124 (A), 153 A, 153 B और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत मामला फिर से दर्ज किया था. इसके बाद इस मामले में NIA ने आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) के तहत अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत शुरू की थी.
खबर के मुताबिक, गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया-
"NIA के पास मामला फिर से दर्ज होने के बाद भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया. इस बीच, जांच के दौरान NIA को पन्नू से कथित तौर पर जुड़े कुछ बैंक अकाउंट नंबर और फोन नंबर मिले. इसके बाद एजेंसी ने अमेरिकी अधिकारियों से पन्नू से जुड़े बैंक अकाउंट नंबर और फोन नंबर की डिटेल्स मांगी. लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कानून का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया."
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सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है. आतंकवाद के आरोपों में भारत में वांछित पन्नू को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. इसके साथ ही SFJ भारत में बैन है.
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