RPF कॉन्सटेबल ने बंदूक दिखा बुर्का पहने महिला से लगवाया था धार्मिक नारा, और क्या पता चला?
जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस में चार लोगों की हत्या का आरोपी है RPF कॉन्सटेबल चेतन सिंह. महिला को दी थी जान से मारने की धमकी.
रेलवे सुरक्षा बल के एक कॉन्स्टेबल (RPF Constable) ने 31 जुलाई की सुबह जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस में 4 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. अब जांच में सामने आया है कि उसने बुर्का पहने हुए एक महिला को धमकाया था और बंदूक की नोक पर उसे 'जय माता दी' कहने के लिए मजबूर भी किया था.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बोरीवली की राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने उस महिला की पहचान कर ली है. महिला का बयान भी दर्ज़ किया गया है. बोरीवली GRP ही इस मामले की जांच कर रही है. उसे मुख्य गवाह बनाया गया है. सूत्रों ने ये भी बताया कि ये पूरी घटना ट्रेन में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है.
‘मारने की धमकी’आरोपी कॉन्स्टेबल चेतन सिंह ने B-3 कोच में बुर्का पहनी महिला को अपना निशाना बनाया. रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने अपने बयान में बताया है कि चेतन ने उसपर बंदूक तान दी. फिर उसे 'जय माता दी' कहने के लिए कहा. जब महिला ने ऐसा किया तो आरोपी ने उसे कथित तौर पर जोर से 'जय माता दी' कहने के लिए कहा.
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इसके बाद महिला ने कथित तौर पर उसकी बंदूक को धक्का मारा. फिर उसने आरोपी से पूछा कि तुम कौन हो? इस पर चेतन ने उसे धमकी दी कि अगर महिला उसके हथियार को छुएगी तो वो उसे मार देगा.
चार लोगों की हत्याआरोप है कि चेतन ने जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस में अपने सीनियर ASI टीकाराम मीणा और तीन अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. ये तीन यात्री अब्दुल मोहम्मद हुसैन भानुपुरवाला, सैय्यद सैफुद्दीन और असगर अब्बास शेख थे. चेतन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.
ट्रेन से वायरल हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चेतन एक शव के बगल में खड़ा है. इसमें उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है. उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं... अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो हैं.’
जांच में सामने आया है कि चेतन सिंह की आवाज का सैंपल और इस वीडियो क्लिप की आवाज़ एक जैसी है. इस वीडियो और यात्रियों के बयान के आधार पर चेतन पर IPC की 153 A (धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समुहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने), 302(हत्या), 363(अपहरण) जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज़ किया गया है. इनके अलावा उस पर आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट में भी मामला दर्ज़ है.
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