शादी अमान्य घोषित, तो भी देना होगा गुजारा भत्ता... सुप्रीम कोर्ट ने सारी शंकाएं दूर कर दीं
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया. किसी भी शादी के अमान्य घोषित होने पर भी स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण से इंकार नहीं किया जा सकता. और क्या कहा कोर्ट ने?
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