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जीएसटी काउंसिल की बैठक के इन फैसलों का आप पर सीधा असर पड़ेगा!

प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आईसीयू छोड़कर 5 हजार रुपये से अधिक किराए वाले कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा.

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1 जुलाई 2022 (Updated: 1 जुलाई 2022, 16:38 IST)
Updated: 1 जुलाई 2022 16:38 IST
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हम में से कई लोग सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पसंद करते हैं. खासकर अगर किसी को इलाज के लिए एडमिट होना हो. हालांकि, अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा हो जाएगा. जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों के उन कमरों के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जिनका किराया प्रति मरीज रोजाना 5 हजार रुपये से अधिक है. इसमें आईसीयू को शामिल नहीं किया गया है. देखें वीडियो.

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