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दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, GRAP-4 के नियम लागू, जान लीजिए क्या होंगी पाबंदियां?

Delhi AQI: बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 18 नवंबर से दिल्ली में GRAP-IV के नियम लागू कर दिए हैं. इन नियमों के लागू होने के बाद से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी. CM Atishi ने 10वीं और 12वीं की क्लासेज को छोड़कर सभी क्लासेज Online Mode में चलाने के निर्देश दिए हैं.

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grap iv is invoked in delhi ncr what you can and cannot do in grap 4 schools closed for students
दिल्ली में GRAP-IV लागू. (Photo Credit: Aaj Tak)
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अर्पित कटियार
18 नवंबर 2024 (Updated: 18 नवंबर 2024, 11:35 IST)
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दिल्ली-NCR की हवा दिन-ब-दिन और जहरीली होती जा रही है. राजधानी में ‘गैस-चैंबर’ जैसे हालात बनते जा रहे हैं. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर प्लस' स्तर से ऊपर जाने के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है. दिल्ली में CAQM (Commission for Air Quality Management) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सोमवार, 18 नवंबर से GRAP-IV के नियम लागू कर दिए हैं. इन नियमों के लागू होने के बाद से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी और इसके तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध सहित कई नियम लागू हो जाएंगे. साथ ही आयोग ने दिल्ली सरकार से वाहनों के "ऑड-ईवन" नियम लागू करने की भी अपील की है. 

मामले की गंभीरता को देखते मुख्यमंत्री आतिशी ने कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लासेज को छोड़कर सभी क्लासेज ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं.

क्या है GRAP?

GRAP (Graded Action Response Plan) प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तरीके और पाबंदियां होती हैं. ये कई चरणों में होते हैं. इन्हें तब लागू किया जाता है, जब वायु की गुणवत्ता खराब होने लगती है. AQI को ध्यान में रखते हुए GRAP के तहत चार चरणों में कार्रवाई की जाती है: चरण I - 'खराब' (AQI 201-300); चरण II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400); चरण III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI 450 से ऊपर).
15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक दिल्ली में GRAP-III लागू था, लेकिन AQI का स्तर ‘गंभीर प्लस’ होने के बाद से 18 नवंबर से GRAP-IV लागू किया गया है.

GRAP-IV में ये होती हैं पाबंदियां-

1. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन होगा. हालांकि जरूरी सेवाएं देने वाले सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी.

2. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCV को इलेक्ट्रिक वाहन सीएनजी, BS- VI, डीजल के अलावा अनुमति नही होगी. जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. 

3. दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स (MGV) और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स (HGV) को अगर BS-IV मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है, तो उन्हें भी शहर में एंट्री की मंजूरी नहीं होगी.  

4. हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी प्रोजेक्टों के निर्माण कार्य पर पाबंदी लागू रहेंगी. 

5. दिल्ली-NCR की राज्य सरकार सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की मंजूरी के लिए अपील की गई है.
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर से काम कराने का फैसला कर सकती है. 

6. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे- शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और रजिस्टर्ड संख्या के आधार पर वाहनों को ऑड-ईवन पर चलाने की मंजूरी देना.

ये भी पढ़ें- यूपी के कई जिलों में प्रदूषण, लेकिन आगरा में उतना नहीं था, असली झोल तो अब पता चला

CPCB (Central Pollution Control Board) के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’,  301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’, 401 से 450 के बीच को ‘गंभीर’ और 450 से ऊपर को ‘गंभीर प्लस’ माना जाता है. 

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: दिवाली के बाद दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण, AQI 400 के पार, जिम्मेदारी किसकी?

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