मास्क नहीं पहनने पर इस राज्य में छह महीने की जेल और 5000 का जुर्माना देना होगा
कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है.
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कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है. लेकिन कई लोग मास्क नहीं पहन रहे. कई राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू किया. केरल और उड़ीसा ने 1897 के महामारी अधिनियम में फेरबदल किया. अब उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है.
मास्क नहीं पहनने पर होगी जेल
उत्तराखंड में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है. ऐसा नहीं करने पर छह महीने की जेल हो सकती है. साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना अलग. राज्य सरकार ने शनिवार 13 जून को इसकी घोषणा की. इस ऑर्डिनेंस को गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने अप्रूव किया. क्वारंटीन के नियमों को भी अधिक कठोर बना दिया गया है. 03 जून को चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह ने इसे लेकर एक ऑर्डर जारी किया था. इंडिया के 75 शहर लिस्ट किए गए, जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं. अगर कोई व्यक्ति इन 75 शहरों से वापस लौटता है, तो उसे 14 दिन के बजाए 21 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा. भले ही वह बस से आए, ट्रेन से आए या हवाईजहाज़ से. पहले किसी संस्थान में 21 दिन का क्वारंटीन होगा. किसी सरकारी फैसिलिटी में मुफ्त में रह सकते हैं, या किसी होटल में रुपए देकर क्वारंटीन हो सकते हैं. इसके बाद 14 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन होना होगा.
राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1700 को पार कर चुकी है. 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई है.
दूसरे राज्यों में भी जुर्माना लिया जा रहा है
घर से बाहर निकलते पर सभी राज्यों में मास्क लगाना जरूरी है. बहुत से राज्यों ने ऐसा ना करने पर जुर्माना लगाया है. गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा और राजकोट की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर लोगों को इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत आरोपी बनाया जा सकता है. 3 साल तक की सजा हो सकती है.
छत्तीसगढ़ में 100 रुपए, तो उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का जुर्माना है. दिल्ली में पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए, तो 500 रुपए देने होंगे. फिर से यही गलती की, तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा. हरियाणा में भी मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.
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