डोनाल्ड ट्रंप सभी 34 आरोपों में दोषी, कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे?
जब कोर्ट ने Donald Trump को दोषी ठहराया तो वो मायूसी के साथ जमीन की और देखते हुए बैठे रहे. इस मामले में उनको 4 साल तक की सजा हो सकती है.
अमेरिका (USA) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ‘हश मनी’ (पैसे देकर चुप कराना) केस के सभी 34 आरोपों में दोषी पाए गए हैं. न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनको किसी गंभीर आरोप में दोषी ठहराया गया है. इस मामले पर दो दिनों तक चली सुनवाई के बाद 12 सदस्यों वाली जूरी ने साढ़े नौ घंटे तक विचार-विमर्श किया. और इसके बाद अपना फैसला सुनाया.
ट्रंप पर आरोप था कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होेंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे. डेनियल्स ने कहा था कि ट्रंप और उनके बीच यौन संबंध बने थे. इसी राज को राज रखने के लिए ट्रंप ने उनको पैसे दिए थे. उनपर ये भी आरोप था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड (हिसाब-किताब) में हेरफेर किया और 2016 के चुनाव को प्रभावित किया.
वैसे तो ट्रंप ने हेरफेर और स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ यौन संबंध के आरोपों को खारिज कर दिया था. इस केस में उनके ऊपर 34 आरोप लगे थे. कोर्ट ने उन्हें सभी 34 मामलों में दोषी करार दिया है.
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चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?आगामी 11 जुलाई को ट्रंप को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी. जस्टिस जुआन मर्चन इस मामले में फैसला लेंगे. हालांकि, इसमें कई महीने लग सकते हैं. 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू होना है. इस कन्वेंशन में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप के नाम का एलान किया जाएगा. ऐसे में जब न्यूयॉर्क की मैनहटन क्रिमिनल कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया तो वो मायूसी के साथ जमीन की और देखते हुए बैठे रहे.
हालांकि, अदालत का फैसला आने के बाद ट्रंप ने कोर्टरूम के बाहर खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि असली फैसला देश की जनता 5 नवंबर को लेगी.
AP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में ट्रंप को अधिकतम 4 साल की सजा हो सकती है. उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. लेकिन इन सबसे उनके राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उनपर तीन अन्य संगीन आरोप भी हैं. लेकिन नवंबर के पहले नतीजे तक पहुंचने वाला ये इकलौता मामला है. हालांकि, फिलहाल उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता. और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उन्हें शपथ लेने से भी नहीं रोका जा सकता.
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