तमिलनाडु के गवर्नर 3 साल तक 12 बिल रोके रहे, बहुत ढूंढा पर संविधान में ऐसा कहीं नहीं मिला
तमिलनाडु विधानसभा ने इन 12 विधेयकों को जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया और उन्हें अनिश्चित काल के लिए रोक कर रखा. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है. कोर्ट ने क्या-क्या कहा? और इस बारे में संविधान क्या कहता है?
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