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क्या मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में ही इनकम टैक्स पर बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही?

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में मोदी सरकार New Tax Regime में बदलाव कर सकती है.

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Modi government full Budget
मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश कर सकती है. (फाइल फोटो: PTI)
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सुरभि गुप्ता
21 जून 2024 (Updated: 21 जून 2024, 18:39 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के शपथ लेने के बाद अब वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट का इंतजार है. अभी बजट पेश किए जाने की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे हफ्ते में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ बजट पेश कर सकती हैं. हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी इस बार के बजट से भी राहत की उम्मीद(budget 2024 tax announcement) कर रहा है. खासकर आयकर में छूट की सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है (Budget 2024 Income tax). 

बजट 2024-25: Income Tax पर छूट मिलेगी?

ऐसी खबरें है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव कर सकती है. आजतक की ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही है. सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए. 

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी ने 'खटाखट' 8500 रुपये देने वाली योजना की डेट बता दी, निर्मला सीतारमण ने हिसाब पूछ लिया

रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी सूत्रों के हवाले कहा गया कि मोदी सरकार 15 लाख से ज्यादा की कमाई करने वालों को टैक्स में राहत दे सकती है. वहीं 10 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों के लिए भी कर दरों को कम किया जा सकता है. वहीं मनीकंट्रोल ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है.

फिलहाल नई और पुरानी रिजीम में टैक्स की दरें क्या हैं?

बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0-3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता. इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है.

पुराने टैक्स रिजीम में सालाना 0-2.5 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके बाद 2.5-5 लाख पर 5%, 5-10 लाख की इनकम पर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स देना होता है.

नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन छीन लिए गए. वहीं, अगर कोई पुराना टैक्स स्लैब चुनता है तो कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है. पुराने टैक्स रिजीम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. इसके अलावा और भी कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा पुरानी रिजीम में लिया जा सकता है. एक और बड़ा अंतर ये है कि पुरानी रिजीम में सेक्शन 87A के तहत नौकरीपेशा लोगों के लिए रिबेट के बाद 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, जबकि नई रिजीम में 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है. 

वीडियो: खर्चा पानी: निर्मला सीतारमण के फुल बजट में टैक्सपेयर्स को राहत?

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