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बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित मजदूर के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार

Bihar के Mujaffarpur में एक दलित मजदूर के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है. बोचहां थाने की पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.

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Bihar mujaffarpur dalit labour beaten
बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित मजदूर के साथ मारपीट की गई. (एक्स ग्रैब)
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आनंद कुमार
10 अक्तूबर 2024 (Published: 13:58 IST)
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बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित मजदूर से मारपीट का सामने आया है. यहां मजदूरी मांगने पर मुर्गीफार्म संचालक बाप-बेटे ने मजदूर की लाठी डंडे से पिटाई की. और उसके बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. यह घटना मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र के चौपार मदन गांव का है. पीड़ित को इलाज के लिए बोचहां सीएचसी में भर्ती कराया गया.

इंडिया टुडे से जुड़े मणि भूषण शर्मा के इनपुट के अनुसार, इलाज के बाद पीड़ित ने बोचहां थाने में FIR दर्ज कराई. पीड़ित रिंकू मांझी ने एक FIR दर्ज कराई है. जिसके मुताबिक आरोपियों ने हाल ही में पोल्ट्री फॉर्म खोला है. इस पोल्ट्री फॉर्म में उन्होंने  दो दिन तक काम किया था. इसके बाद वह दूसरी जगह काम करने लगे. इस कारण फॉर्म के मालिक रमेश पटेल ने मजदूरी नहीं दी. चार अक्टूबर को रिंकू मांझी सुबह तकरीबन आठ बजे मजदूरी के लिए जा रहे थे. उस दौरान रमेश पटेल मुर्गी फॉर्म के गेट पर बैठे थे. रिंकू मांझी ने उनसे मजदूरी मांगी. जिसके बाद रमेश पटेल गुस्सा हो गया. उसने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रिंकू मांझी के साथ गाली-गलौच की. और पैसा देने से मना कर दिया. इसके बाद रिंकू मांझी से सरपंच से उसकी शिकायत करने की बात कही. जिसके बाद आरोपी ने अपने बेटे गौरव को बुलाया. और दोनों पिता-पुत्र ने मिलकर लाठी-डंडे से पीड़ित की पिटाई की. आरोप है कि रमेश पटेल ने पीड़ित के मुंह पर थूक दिया.

रिंकू मांझी ने आगे बताया, इसके बाद जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागे. और फिर बोचहां सीएचसी में जाकर अपना इलाज कराया. अपना इलाज करा कर वे इस घटना की शिकायत करने थाने जा रहे थे. उस दौरान फिर से आरोपी रमेश पटेल का बेटा गौरव और भाई अरुण पटेल आये. और घेर कर लात-घूसों से एक बार फिर उनकी पिटाई की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित को केस करने पर हत्या करने की धमकी भी दी.

बोचहां पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 126(2) (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने के लिए) 115(2)(स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) 118 (1) (किसी खतरनाक हथियार या साधन का उपयोग कर चोट पहुंचाना) 109 (हत्या का प्रयास), 352 (जानबूझकर अपमान और हिंसा के लिए उकसाना) 351 (1)(आपराधिक धमकी) और SC/ST act की तहत मामला दर्ज किया गया है.

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बोचहां थानेदार राकेश कुमार यादव ने बताया कि रमेश पटेल उसके भाई अरुण पटेल और बेटे गौरव कुमार के खिलाफ  FIR दर्ज की गई है.  पुलिस को मारपीट का वीडियो भी मिला है. इसमें आरोपित दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि आगे मामले की छानबीन की जा रही है.

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