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बहराइच में 'बुलडोजर एक्शन' पर हाईकोर्ट की रोक, हिंसा के बाद 23 घरों को मिला था नोटिस

Bahraich Violence: PWD द्वारा जिन 23 घरों व दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था, कोर्ट ने उनके मालिकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है.

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Bahraich Violence allahabad high court ban on bulldozer action pwd notice on 23 houses and shops
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा हुई थी. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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सचेंद्र प्रताप सिंह
20 अक्तूबर 2024 (Published: 22:27 IST)
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यूपी के बहराइच में हिंसा में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने 15 दिनों के लिए कार्रवाई पर रोक लगाई है. PWD द्वारा जिन 23 घरों व दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था, कोर्ट ने उनके मालिकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन दिन बाद 23 अक्टूबर को होगी.

इंडिया टुडे से जुड़े संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बहराइच हिंसा में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में 23 लोगों का पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है. यानी 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के आरोपी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि चिन्हिंत मकान 25 साल पुराना है. हिंसा के बाद अनावश्यक रूप से घरों को निशाना बनाया जा रहा है.

क्या था मामला?

13 अक्टूबर, 2024 की शाम बहराइच के रेहुआ मंसूर गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. आरोप है कि जुलूस में शामिल राम गोपाल ने दूसरे समुदाय के एक घर की छत पर जाकर नारेबाजी की और भगवा झंडा लहराया. उसने वहां पहले से लगे एक झंडे को भी निकाल दिया. आरोप है कि इसके बाद ही राम गोपाल को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई.

हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और अन्य के घर पर लगाए गए नोटिस में कहा गया है,

"निर्माण 'अवैध' है. क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के केंद्रीय बिंदु से 60 फीट के भीतर बनाया गया था, जिसकी अनुमति नहीं है. इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि यदि यह निर्माण जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच या संबंधित विभाग की इजाजत से किया गया है, तो उसकी मूल कॉप तुरंत उपलब्ध कराएं.

इसके अतिरिक्त, आपको तीन दिन के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटाना होगा. अन्यथा, पुलिस व प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण को हटाया जाएगा तथा इस कार्रवाई पर होने वाले खर्च की वसूली राजस्व के माध्यम से आप से की जाएगी."

17 अक्टूबर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस दौरान सरफराज़ और मोहम्मद तालीम नाम के दो आरोपियों के पैर में गोली लगी. आजतक की खबर के मुताबिक आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे. जानकारी के मुताबिक नेपाल सीमा के नजदीक हांडा बसेहरी नहर के पास पुलिस और आरोपियों के बीच एनकाउंटर हुआ.

 

वीडियो: बहराइच एनकाउंटर पर यूपी पुलिस के पूर्व DGP सुलखान सिंह ने CID ​​जांच की मांग करते हुए उठाए सवाल

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