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इस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन करने की तैयारी

Social Media Ban for Children in Australia: ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन में एक विधेयक पारित किया गया है. इसके तहत TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स अगर बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकते नहीं है, तो इन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

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Australia passes bill to ban young children from social media
ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तैयारी. (फोटो: इंडिया टुडे)
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आनंद कुमार
27 नवंबर 2024 (Published: 14:48 IST)
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ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल न करें, इसके लिए एक विधेयक लाया गया है. ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा ने ये विधेयक बुधवार, 27 नवंबर को पारित किया है. सीनेट की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा. इस विधेयक के मुताबिक TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स अगर बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकते नहीं है, तो इन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

कितना जुर्माना लगेगा?

एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक विधेयक में ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. भारतीय रुपये में ये रकम 270 करोड़ रुपये से ज्यादा आएगी. ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने इस विधेयक को पेश किया. इस बिल के प्रावधानों के तहत सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी माता-पिता या बच्चों की जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी. 

मिशेल रौलैंड ने बताया कि बहुत से युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए सोशल मीडिया नुकसानदायक हो सकता है. 14 से 17 साल की उम्र के लगभग 66 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने हानिकारक कॉन्टेंट देखा है. इसमें नशीली दवाओं को इस्तेमाल, सुसाइड या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे कॉन्टेंट शामिल हैं.

विधेयक के पक्ष में पड़े 102 वोट 

इस विधेयक को ऑस्ट्रेलिया की सत्ताधारी लेबर पार्टी और विपक्षी लिबरल पार्टी दोनों का समर्थन हासिल है. प्रतिनिधि सभा में इस विधेयक के पक्ष में 102 और विपक्ष में 13 वोट पड़े. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास इस बैन को लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए 1 साल का वक्त होगा. विधेयक में माता-पिता की सहमति या पहले से मौजूद अकाउंट्स के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी.

विपक्षी सांसद डैन तेहान ने बताया कि सरकार प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए सीनेट में संशोधन पेश करने पर सहमत हो गई है. इन संशोधनों के मुताबिक प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स से पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी पहचान पत्र मांगने की मंजूरी नहीं होगी. प्लेटफॉर्म्स को सरकारी सिस्टम के जरिए डिजिटल पहचान की मांग करने की भी अनुमति नहीं होगी.

फ्रांस में पहले से है कानून

पिछले साल फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया था. लेकिन यहां बच्चों को माता-पिता की सहमति से इसके इस्तेमाल की छूट भी दी गई थी. वहीं अमेरिका में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के डेटा एक्सेस के लिए कंपनियों को उनके माता-पिता की सहमति लेनी होती है.

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