रात में फरार, काम नहीं आए पैंतरे... अतुल सुभाष की पत्नी और ससुरालवालों की गिरफ्तारी की पूरी कहानी ये रही
Atul Subhash Wife Arrested: पत्नी Nikita Singhania को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, जबकि मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं. गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी भी डाली थी.
अतुल सुभाष सुसाइड (Atul Subhash Suicide) मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया (Atul Subhash Wife Arrested), उनकी मां निशा और भाई अनुराग को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लोग इधर-उधर छिप रहे थे. पत्नी निकिता सिंघानिया (Nikita Singhania) को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, जबकि मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं. निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल फरार हैं. उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. जौनपुर सहित कई इलाकों में सुशील की तलाश जारी है. गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी भी डाली थी.
रात के अंधेरे में फरारआजतक की खबर के मुताबिक, 11 दिसंबर की रात अतुल के ससुराल वाले जौनपुर में अपने घर पर ताला लटकाकर रात के अंधेरे में फरार हो गए थे. बेंगलुरु पुलिस जांच के लिए जौनपुर आई थी. जब ये लोग घर पर नहीं मिले तो बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर में स्थित मकान पर नोटिस लगाया था. नोटिस में 3 दिन में बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था. सूत्रों की मानें तो अतुल सुभाष सुसाइड केस में गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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‘अतुल सुभाष सुसाइड’ मामले में गिरफ्तारीअतुल सुभाष सुसाइड मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 34 साल के अतुल एक AI इंजीनियर थे और बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. 9 दिसंबर को 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो बनाने के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी थी. अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर दहेज और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के ‘झूठे’ मामलों में फंसाने के आरोप लगाए थे.
निकिता सिंघानिया UP के जौनपुर की रहने वाली हैं. शुक्रवार को अतुल की मौत के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी. निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया पर BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) और 3(5) लगाई गई थी. BNS की धारा 3(5) में समूह में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी माना जाता है.
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