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केजरीवाल ने ED के समन को फिर नहीं दिया 'भाव', अब उनपर क्या कार्रवाई हो सकती है?

ED ने इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद को पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को भी नोटिस भेजा था. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैरकानूनी बताकर नोटिस वापस लेने की मांग की थी. अब क्या बोला गया है केजरीवाल की तरफ से?

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Arvind Kejriwal reject third ED summons
अरविंद केजरीवाल ने फिर कहा - 'नहीं आऊंगा' | फाइल फोटो: इंडिया टुडे
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पंकज जैन
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3 जनवरी 2024 (Updated: 3 जनवरी 2024, 10:36 IST)
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार, 3 जनवरी को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे. दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में ED ने केजरीवाल को समन भेजा है. आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी ने जो नोटिस भेजा है वो गैर कानूनी है.

आजतक से जुड़े पंकज जैन की एक रिपोर्ट के मुताबिक AAP का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है. AAP नेताओं के मुताबिक ED ने केजरीवाल को इसलिए समन जारी किया है जिससे उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जा सके.

दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर 3 जनवरी, 2024 को पेश होने के लिए कहा था. इससे पहले केजरीवाल को 2 दिसंबर और 21 दिसंबर 2023 को भी ED के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया था. लेकिन, वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर समन पर सवाल खड़े किए थे. तब भी उन्होंने समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था.

ये भी पढ़ें:-"मुझे तो जेल जाना पड़ेगा"- कई दिनों से चुप केजरीवाल ने अब ये क्या बोल दिया!

केजरीवाल पर अब क्या कार्रवाई हो सकती है?

अरविंद केजरीवाल के बार-बार ED के सामने पेश न होने पर अब एजेंसी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा सकती है. ईडी के पास क्या विकल्प है? इंडिया टुडे ने इसे लेकर वरिष्ठ वकील गीता लूथरा से बात की. गीता लूथरा का कहना है, ‘ED के समन पर पेश ना होने पर जमानती वारंट, उसके बाद भी पेश ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी होता है, ये प्रोसेस है. अगर कोई उसके बाद भी पेश नहीं होता है तो उसे अरेस्ट किए जाने का प्रावधान है.’

अब देखना ये होगा कि ED दिल्ली के सीएम पर क्या कार्रवाई करती है.

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